ITR Refund Status: इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें? जानिए स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

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ITR Refund Status: इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें? जानिए स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
ITR Refund Status: इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें? जानिए स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

Income Tax Refund: वित्त वर्ष 2024 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing 2024) दाखिल करने की आखिरी तारीख बेहद करीब है। ऐसे में कई लोग जिन्होंने देय टैक्स से ज्यादा टैक्स चुकाया है, वे अपना रिफंड पाने के लिए ITR दाखिल कर रहे हैं।

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जब ज्यादा टैक्स चुकाया जाता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अतिरिक्त टैक्स की रकम लौटा देता है और इसे रिफंड कहते हैं। हालांकि, आपको इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund Status) तभी मिलेगा, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ITR को प्रोसेस करेगा।

ITR रिटर्न रिफंड पाने के लिए ये करें

अगर आपने तय समय के अंदर रिटर्न (ITR) दाखिल कर दिया है, तो रिफंड का पैसा जल्द ही आपके बैंक अकाउंट में आने की उम्मीद है। आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड को जल्दी प्रोसेस करता है। रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आता है, इसलिए ITR दाखिल करते समय आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड दोबारा चेक कर लेना चाहिए।

इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटस को कैसे ट्रैक करें

  • अगर आपने अपना ITR फाइल कर दिया है और अब उसका रिटर्न स्टेटस (ITR रिफंड स्टेटस) चेक करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
  • सबसे पहले www.incometax.gov.in वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद अपने पैन और पासवर्ड के जरिए वेबसाइट पर लॉग इन करें।
  • ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद ‘ई-फाइल टैब’ पर जाएं। वहां ‘व्यू फाइल्ड रिटर्न’ का ऑप्शन चुनें। यहां आपको फाइल किए गए सभी रिटर्न की डिटेल्स दिखाई देंगी।
  • वर्तमान स्टेटस देखने के लिए आपको ‘व्यू डिटेल’ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर ITR फाइल का स्टेटस दिखने लगेगा।
  • अगर आपको आयकर विभाग की ओर से रिफंड भेजा गया है, तो आपको वहां इसकी डिटेल्स दिखाई देंगी। आपको वहां भुगतान का तरीका, रिफंड की रकम और क्लीयरेंस की तारीख जैसी जानकारी भी दिखाई देंगी।

ध्यान दें कि वित्त वर्ष 2024 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है। यानी आपको जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल कर देना चाहिए। आईटीआर दाखिल करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा कर विभाग को दी गई सभी जानकारी सही है, अन्यथा आपका रिफंड रद्द भी हो सकता है।

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