
दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश के बाद यह फैसला लिया गया है। पिछले साल अक्टूबर से चल रहे सत्यापन अभियान के दौरान पाया गया कि बड़ी संख्या में अवैध विदेशी नागरिक, खासकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या, आधार, पैन और राशन कार्ड का इस्तेमाल कर भारतीय नागरिकता का झूठा दावा कर रहे थे।
अब आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या राशन कार्ड के ज़रिए अपनी नागरिकता साबित नहीं कर सकते। आसान शब्दों में कहें तो अगर आपके पास ये तीनों दस्तावेज़ हैं भी तो आप इनके आधार पर यह साबित नहीं कर पाएंगे कि आप भारतीय नागरिक हैं या नहीं। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अब सिर्फ़ वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट को ही नागरिकता का सबूत माना जाएगा। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश के बाद यह फ़ैसला लिया गया है।
दरअसल, पिछले साल अक्टूबर से चल रहे सत्यापन अभियान के दौरान पाया गया कि बड़ी संख्या में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक, विशेषकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या, आधार, पैन और राशन कार्ड का इस्तेमाल करके भारतीय नागरिकता का झूठा दावा कर रहे थे।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस अधिकारी ने कहा, “कई अवैध अप्रवासियों के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड और यहां तक कि UNHCR (शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त) द्वारा जारी किए गए कार्ड भी पाए गए। इससे भारतीय नागरिकों की सही पहचान करना मुश्किल हो गया। इसलिए, अब मतदाता पहचान पत्र या भारतीय पासपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है।”
दिल्ली पुलिस ने सभी जिलों के डीसीपी को अपने इलाकों में संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारी ने बताया कि अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक सभी को वापस नहीं भेज दिया जाता।
दिल्ली में 3500 पाकिस्तानी नागरिक
इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने राजधानी में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। मौजूदा जानकारी के मुताबिक दिल्ली में करीब 3500 पाकिस्तानी नागरिक रहते हैं, जिनमें से करीब 520 मुस्लिम हैं, जिनमें से 400 से ज्यादा अटारी बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान लौट चुके हैं।
पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने का फैसला किया है, जिसमें सिर्फ मेडिकल, डिप्लोमैटिक या लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) रखने वालों को ही छूट दी गई है। 29 अप्रैल के बाद मेडिकल वीजा भी अवैध माना जाएगा।
दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों को दिल्ली में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों के बारे में जानकारी जुटाने और उन्हें तुरंत वापस भेजने के आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पहले से लॉन्ग टर्म वीजा रखने वाले हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा वैध रहेंगे।