GSTN ने अनुपालन को लेकर एक अहम बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत तीन साल की समयसीमा के बाद जीएसटी रिटर्न दाखिल करने पर रोक है।
अगले साल की शुरुआत से जीएसटी रिटर्न (GST Returns) को लेकर नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। इसके तहत 2025 की शुरुआत से जीएसटी करदाता रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख से तीन साल बाद मासिक और वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे।
वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) ने मंगलवार को एक परामर्श में यह बात कही। उसने कहा कि जीएसटी बिक्री रिटर्न के अलावा नया नियम देनदारी के भुगतान, वार्षिक रिटर्न और स्रोत पर कर संग्रह से जुड़े रिटर्न पर लागू होगा। यानी रिटर्न जमा करने की नियत तारीख से तीन साल की अवधि समाप्त होने के बाद रिटर्न दाखिल करने पर रोक रहेगी।
3 साल की सीमा के बाद नहीं दाखिल कर सकेंगे रिटर्न
जीएसटीएन (GSTN) ने कहा, “उक्त बदलाव अगले साल (2025) की शुरुआत से जीएसटी पोर्टल में लागू होने जा रहा है। इसलिए करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने रिकॉर्ड का मिलान कर लें और अगर उन्होंने अभी तक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो उन्हें जल्द से जल्द ऐसा कर लेना चाहिए। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स (AMRG & Associates) के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि जीएसटीएन (GSTN) ने अनुपालन को लेकर एक अहम बदलाव किया है।
इस बदलाव के तहत तीन साल की समयसीमा के बाद जीएसटी रिटर्न दाखिल (GST Return Filing) करने पर रोक है। उन्होंने कहा, “इस कदम का उद्देश्य समय पर अनुपालन सुनिश्चित करना, आंकड़ों की विश्वसनीयता बढ़ाना और जीएसटी प्रणाली के भीतर अनफाइल रिटर्न के ‘बैकलॉग’ को संभावित रूप से कम करना है। रिटर्न देर से दाखिल करने के मामले में अवधि सीमित करने से करदाताओं को अपने रिकॉर्ड का मिलान करने और उन्हें सही करने के लिए प्रेरणा मिली है।”
इन लोगों को होगी परेशानी
मोहन ने कहा, “हालांकि, इससे उन करदाताओं के लिए भी चुनौतियां पैदा हो सकती हैं, जिन्होंने रिटर्न दाखिल नहीं किया है। खास तौर पर उन करदाताओं के लिए जो पुराने रिकॉर्ड को समेकित करने में प्रशासनिक या लॉजिस्टिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं।” उन्होंने कहा कि कंपनियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी रिटर्न फाइलिंग का सक्रिय रूप से ऑडिट करें और लंबित रिटर्न, यदि कोई हो, को शेष अवधि के भीतर हल करें।
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