Bihar के लोगों के लिए खुशखबरी! बेघरों को मिलेगा घर, दस जनवरी से होगा सर्व, इन लोगो को नहीं मिलेगा लाभ

सर्वेक्षण ग्रामीण आवास सहायकों के द्वारा किया जाएगा। जिन पंचायतों में ग्रामीण आवास सहायक कार्यरत नहीं हैं, वहां पंचायत रोजगार सेवक करेंगे। वहीं, जिन पंचायतों में ग्रामीण आवास सहायक और पंचायत रोजगार सेवक दोनों नहीं हैं, वहां पंचायत सचिव को जिम्मेदारी दी जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण के तहत आवास विहीनों अथवा कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों की पहचान के लिए बिहार में दस जनवरी से सर्वेक्षण शुरू होगा और 31 मार्च तक चलेगा। राज्य में छह साल बाद होने वाले इस सर्वेक्षण के तहत राज्य सरकार के कर्मी गांव-गांव जाएंगे और ऐसे लोगों की पहचान करेंगे। इसके बाद ग्राम सभा से अनुमोदन लेकर लाभुकों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। फिर, इन लाभुकों को पीएम आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए राशि दी जाएगी।

राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के आग्रह पर भारत सरकार ने सर्वेक्षण कराने और सूची बनाने की सहमति दी है। इस संबंध में विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस योजना के तहत पूर्व में बनी सूची के अनुसार लाभुकों को आवास का लाभ दिया जा रहा है।

वर्तमान में राज्य में कई ऐसे परिवार हैं, जो आवास का लाभ पाने के योग्य हैं, किन्तु उनका नाम प्रतीक्षा सूची में नहीं है। इसके पहले सर्वेक्षण का कार्य वर्ष 2018-19 में किया गया था। तब से कई नये परिवार बने हैं, जिन्हें आवास का लाभ दिया जाएगा। मंत्री ने सभी जन प्रतिनिधियों को पत्र लिखकर योग्य परिवारों का नाम जुड़वाने में सहयोग मांगा है।

आवास एप के माध्यम से होगा सर्वेक्षण

सर्वेक्षण ग्रामीण आवास सहायकों के द्वारा किया जाएगा। जिन पंचायतों में ग्रामीण आवास सहायक कार्यरत नहीं हैं, वहां पंचायत रोजगार सेवक करेंगे। वहीं, जिन पंचायतों में ग्रामीण आवास सहायक और पंचायत रोजगार सेवक दोनों नहीं हैं, वहां पंचायत सचिव को जिम्मेदारी दी जाएगी। राज्य के सभी 8053 पंचायतों में सर्वेक्षण होगा। इसके लिए भारत सरकार ने आवास एप लॉन्च किया है।

इन्हें नहीं मिलेगा लाभ-(They will not get benefit)

1. जिनका पक्का आवास हो

2. मोटरयुक्त तिपहिया/चौपहिया वाहन

3. मशीनी तिपहिया/चौपहिया कृषि यंत्र

4. 50 हजार या इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड

5. वे परिवार, जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो

6. सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार

7. जिनका कोई सदस्य 15 हजार से अधिक प्रति माह कमा रहा हो

8. आयकर और व्यवसाय कर देने वाले

9. ढाई एकड़ या अधिक सिंचित भूमि हो

10. 5 एकड़ या अधिक असिंचित भूमि

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