PPF धारकों के लिए खुशखबरी! वित्त मंत्री से मिली बड़ी राहत, खाताधारकों के लिए सरकार का बड़ा फैसला

सरकारी अधिसूचना के अनुसार, लघु बचत योजना के तहत नामिती को बदलने या रद्द करने के लिए लिया जाने वाला 50 रुपये का शुल्क अब पूरी तरह से माफ कर दिया गया है।

मुंबई: अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में निवेश कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को घोषणा की कि पीपीएफ खाते में नॉमिनी जोड़ने या बदलने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। सरकार ने 2 अप्रैल 2025 को अधिसूचना जारी कर जरूरी बदलाव किए हैं।

निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पोस्ट किया कि हाल ही में यह देखा गया है कि कुछ वित्तीय संस्थान नॉमिनी का विवरण जोड़ने के लिए शुल्क ले रहे हैं। नॉमिनी का मूल खाताधारक के धन पर कानूनी अधिकार होता है। इसलिए सरकार ने ‘सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम 2018’ में संशोधन करके इस शुल्क प्रणाली को समाप्त कर दिया है।

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, लघु बचत योजना के तहत नॉमिनी बदलने या रद्द करने के लिए ली जाने वाली 50 रुपये की फीस अब पूरी तरह से माफ कर दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि हाल ही में पारित बैंकिंग सुधार विधेयक 2025 के तहत जमा धन, लॉकर में रखी संपत्ति या अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए अधिकतम 4 नॉमिनी नियुक्त किए जा सकेंगे।

PPF खाते में नॉमिनी का विवरण कैसे अपडेट करें?

आप फॉर्म-10 भरकर अपने पीपीएफ खाते में नॉमिनी का विवरण अपडेट कर सकते हैं। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से की जा सकती है। एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई जैसे कुछ बैंक इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए यह सुविधा देते हैं।

ऑनलाइन नॉमिनी अपडेट करने की प्रक्रिया:

  • अपने बैंक के इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पर लॉग इन करें।
  • पीपीएफ अकाउंट सेक्शन में जाएं।
  • “नॉमिनी अपडेट” या “नॉमिनेशन संशोधित करें” विकल्प पर क्लिक करें।
  • नए नॉमिनी की जानकारी भरें (नाम, संबंध, जन्म तिथि, आदि)।
  • OTP या लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से प्रक्रिया को प्रमाणित करें।
  • अपना अनुरोध सबमिट करें और पावती सहेजें।

PNB की इस स्कीम में जमा करें 2 लाख रुपये, पाएं 49,943 रुपये का निश्चित ब्याज