कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO ) ने अपने सदस्यों को राहत देने और अद्यतनीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अपने नियमों में बदलाव किया है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO ) ने अपने सदस्यों को राहत देने और अपडेशन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब कर्मचारी आसानी से अपना ईपीएफ प्रोफाइल अपडेट (epf profile update) कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। आइए जानते हैं इसके बारे में।
ईपीएफओ की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक यह सुविधा उन ईपीएफओ सदस्यों को मिलेगी जिनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आधार के जरिए सत्यापित है। इसका उद्देश्य इस संबंध में शिकायतों की संख्या को कम करना और लंबित अनुरोधों को जल्दी पूरा करना है। पहले इस बदलाव के लिए नियोक्ता यानी संबंधित कंपनी की ओर से सत्यापन करना होता था। इसमें 28 दिन का समय लगता था।
अब लगभग 45 प्रतिशत अनुरोध सदस्यों द्वारा स्वयं स्वीकृत किए जा सकते हैं। शेष 50 प्रतिशत अनुरोध केवल नियोक्ता की स्वीकृति से ही पूरे किए जा सकते हैं, EPFO की भागीदारी के बिना। बेशक, इसके लिए सदस्यों का आधार और पैन EPF खाते से जुड़ा होना ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी अपडेट या निकासी के लिए यह अनिवार्य है। अगर यह नहीं है, तो अनुरोध पूरा होने में देरी हो सकती है।
ऐसे कर सकते हैं अपडेट…
ईपीएफओ सिस्टम में कई अपडेट हुए हैं। सदस्य बिना कोई दस्तावेज जमा किए अपनी निजी जानकारी एडिट कर सकते हैं। इसमें नाम, जन्मतिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, माता-पिता के नाम, वैवाहिक स्थिति, जीवनसाथी का नाम, प्रवेश और निकास तिथि जैसी जानकारी शामिल है।
कैसे करें अपडेट?
सबसे पहले https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पोर्टल पर जाएं। वहां अपना यूएएन, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगइन करें। इसके बाद सबसे ऊपर ‘मैनेज’ टैब पर क्लिक करें। अगर आप नाम, जन्मतिथि, लिंग जैसी निजी जानकारी अपडेट करना चाहते हैं तो ‘मॉडिफाई बेसिक डिटेल्स’ पर क्लिक करें। आधार कार्ड के हिसाब से मांगी गई जानकारी सही-सही भरें। ईपीएफ और आधार की डिटेल एक जैसी होनी चाहिए। अगर जरूरी हो तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज अपलोड करें।
पीआईबी के अनुसार, मौजूदा सदस्यों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों में से 27 प्रतिशत प्रोफाइल और केवाईसी से संबंधित हैं। नई प्रक्रिया से इन शिकायतों में काफी कमी आएगी। प्रोफाइल में बदलाव के लिए सदस्य को दस्तावेज जमा करने या नियोक्ता से मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आधार नंबर यूएएन से लिंक होना चाहिए। सदस्यों को ईपीएफओ पोर्टल या उमंग ऐप पर लॉग इन करके इसे अपडेट करना होगा।
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