EPFO के अहम फैसले से लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। अब सिर्फ तारीखों के मेल न खाने की वजह से पीएफ ट्रांसफर के दावे नहीं अटकेंगे। EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ ट्रांसफर (Pf Transfer) के दावों को लेकर एक अहम जानकारी दी है।
अब अगर दो नौकरियों के बीच सेवा अवधि में ओवरलैपिंग यानी तारीखों का मेल होता है तो सिर्फ इस वजह से पीएफ ट्रांसफर (PF Transfer) का दावा खारिज नहीं किया जाएगा। EPFO ने 20 मई 2025 को एक सर्कुलर जारी कर यह जानकारी दी है।
EPFO ने यह कहा
EPFO ने पाया कि कई क्षेत्रीय कार्यालय पीएफ ट्रांसफर (PF Transfer) के दावों को सिर्फ इसलिए खारिज कर रहे थे क्योंकि पुराने और नए नियोक्ता के रिकॉर्ड में सेवा की तारीखें ओवरलैप हो रही थीं। लेकिन ऐसा अक्सर कुछ सामान्य और वैध कारणों से होता है।
- पुराने नियोक्ता के आखिरी कार्य दिवस को रिकॉर्ड करने में देरी होने पर।
- नए नियोक्ता के साथ जल्दी जुड़ने पर।
- रिकॉर्ड में टाइपिंग या प्रबंधकीय त्रुटि के मामले में।
इन छोटी-छोटी वजहों से कर्मचारियों के पीएफ ट्रांसफर (PF transfer )में देरी हो रही थी। अब EPFO ने साफ तौर पर कहा है कि अगर ओवरलैपिंग के पीछे ऐसा कोई कारण है तो दावे को खारिज नहीं किया जाना चाहिए।
ओवरलैपिंग सर्विस पीरियड क्या है?
जब किसी कर्मचारी के पिछले संगठन से रिलीव होने की तारीख और नए संगठन में जॉइन करने की तारीख एक दूसरे से मेल खाती है या एक दूसरे को काटती है, तो उसे ओवरलैपिंग सर्विस पीरियड कहते हैं। अक्सर तकनीकी त्रुटि या तारीखों की गलत एंट्री की वजह से ऐसा होता है। इसमें कर्मचारी की कोई गलती नहीं होती।
क्या कहता है EPFO का नया नियम?
EPFO के मुताबिक, अगर किसी ट्रांसफर क्लेम (Transfer clam) में ओवरलैपिंग है और जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांग सकता है, लेकिन सिर्फ ओवरलैपिंग की वजह से क्लेम खारिज नहीं किया जाएगा। PF क्लेम प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
कर्मचारियों को क्या करना चाहिए?
नौकरी बदलते समय अपने जॉइनिंग और रिलीविंग लेटर को संभालकर रखें।
अपने PF अकाउंट में आधार से जुड़ी जानकारी अपडेट रखें।
अगर EPFO की तरफ से कोई स्पष्टीकरण मांगा जाता है, तो तुरंत दस्तावेज जमा कराएं।
EPFO ने हाल ही में कई बदलाव किए हैं।
EPFO लगातार PF प्रक्रिया को आसान बना रहा है। हाल ही में EPFO ने PF क्लेम की प्रक्रिया को पहले से आसान बना दिया है। इसमें डिजिटल माध्यम से क्लेम दाखिल करना शामिल है। अब क्रॉस कैंसल चेक या बैंक पासबुक की जरूरत नहीं है। साथ ही ऑनलाइन क्लेम का निपटारा भी तेजी से हो रहा है।
Heavy Rain Alert : 27 से 02 जून तक इन राज्यों में भारी बारिश, आंधी-तूफान का हाई अलर्ट