EPF New Rules : EPFO ने UAN को फ्रीज और डी-फ्रीज करने के लिए जारी किया SOP, जानें डिटेल्स

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EPFO Pension Update: Employees will get Rs 7500 every month after retirement! Know how?
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने खातों को फ्रीज या डी-फ्रीज करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है।

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ईपीएफओ (EPFO) ने सत्यापन के लिए किसी व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खाते को फ्रीज करने की समय-सीमा 30 दिन तय की है, जबकि इस समय-सीमा को 14 दिन तक बढ़ाया जा सकता है।

आइए ईपीएफ सब्सक्राइबर्स के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UN) को फ्रीज और डीफ्रीज करने के संबंध में ईपीएफओ (EPFO) के नवीनतम एसओपी को जानते हैं, जो 4 जुलाई 2024 को जारी किया गया है।

ईपीएफ खाते (EPF Accounts) को फ्रीज करने का क्या मतलब है?

 फ्रीजिंग का मतलब है विभिन्न श्रेणियों के तहत कई गतिविधियों को निष्क्रिय करना 

1. एकीकृत पोर्टल (सदस्य/नियोक्ता) में लॉग इन करना

2. नया यूएएन बनाना या एमआईडी को मौजूदा यूएएन से जोड़ना

3. सदस्य प्रोफ़ाइल और केवाईसी/नियोक्ता डीएससी में कोई जोड़ या बदलाव

4. किसी भी एमआईडी में परिशिष्ट-ई, वीडीआर स्पेशल, वीडीआर ट्रांसफर-इन आदि के माध्यम से कोई जमा राशि

5. दावे का कोई निपटान/फंड ट्रांसफर या निकासी

6. नियोक्ता/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के आधार/पैन/डीएससी (Aadhaar/PAN/DSC)  के उपयोग सहित समान पैन/जीएसटीएन आदि के आधार पर नए प्रतिष्ठान का पंजीकरण।

डी-फ्रीजिंग-(De-Freezing) 

डी-फ्रीजिंग का मतलब है कि जो काम रुका हुआ है उसे बहाल करना होगा और एक निर्धारित समय सीमा के भीतर सत्यापन के बाद सही पाया जाएगा।

ईपीएफओ ने कहा कि ये श्रेणियां व्यक्तियों या एमआईडी/यूएएन/(MID/UAN/) प्रतिष्ठानों के समूहों का वर्गीकरण दर्शाती हैं, जिन्हें सही सदस्यों को पैसे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित सत्यापन की आवश्यकता होती है।

Category A : एमआईडी/यूएएन/(MID/UAN) प्रतिष्ठान जिन्हें समय-समय पर प्रधान कार्यालय द्वारा पहचाना और अधिसूचित किया जाता है।

Category B:   ​​एमआईडी/यूएएन/प्रतिष्ठान जहां सदस्य प्रोफ़ाइल और केवाईसी विवरण में परिवर्तन सहित किसी भी धोखाधड़ीपूर्ण निकासी का प्रयास किया जाता है, जिसमें वास्तविक सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को निधि हस्तांतरण या दावा के रूप में शामिल है।

Category C : एमआईडी/यूएएन/(MID/UAN) जहां सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना और/या इस संबंध में जारी निर्देशों का पालन किए बिना परिशिष्ट-ई, वीडीआर स्पेशल, स्पेशल 10डी, वीडीआर ट्रांसफर-इन आदि के माध्यम से जमा किया गया है।

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