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Election Commission: अब इन दस्तावेजों को दिखाकर भी दे सकेंगे वोट, देखें लिस्ट

Election Commission Update: अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है या 18 साल से अधिक है और आप वोट देने की तैयारी में हैं तो ये खबर आपके लिए है.

वोट देने के लिए वोटर्स के पास वोटर आईडी होना चाहिए, क्योंकि पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान से पहले वोटर आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य होता है. बूथ पर वोटर आईडी कार्ड के जरिए ही वोटर्स की पहचान को वेरीफाई किया जाता है ताकि मतदान में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो.

ऐसे में यदि किसी कारणवश आपके पास वोटर आईडी कार्ड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. तो क्या आप वोट देने के हकदार नहीं रह जाएंगे? बता दें कि चुनाव आयोग ने इस समस्या का समाधान करते हुए करीब 12 दस्तावेजों को वोट देने हेतु निर्धारित किया है. यदि आप एक रजिस्टर्ड वोटर हैं तो आप बिना वोटर आईडी कार्ड के भी वोट डाल सकते हैं.

इन दस्तावेजों का उपयोग कर दे सकते हैं वोट

पश्चिम चंपारण जिले के मुख्यालय बेतिया में स्थित समाहरणालय में मतदाताओं की जागरूकता हेतु लगाए गए चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक, वोटर आईडी के अलावा और भी कई ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनको दिखाकर वोट करने की अनुमति मिल जाती है. इसके लिए चुनाव आयोग ने करीब 12 डॉक्यूमेंट के बारे में बताया है. जिसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होने पर भी वोट डाला जा सकता है. तो चलिए जान लेते हैं वोटर कार्ड न होने पर वोट डालने के लिए अनिवार्य डॉक्यूमेंट क्या-क्या हैं.

* आधार कार्ड
* पैन कार्ड
* विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID)
* सर्विस आईडी कार्ड
* पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी किया गया फोटो युक्त पासबुक
* स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड ( श्रम मंत्रालय )
* ड्राइविंग लाइसेंस
* पासपोर्ट
* नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) के तहत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
* पेंशन कार्ड
* MP-MLA और MLC के लिए जारी ऑफिशियल आईडी कार्ड
* मनरेगा जॉब कार्ड

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