PPF News: चालू वित्त वर्ष, 2024-25 के लिए सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) खातों में निवेश करने वाले लोगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका पैसा 5 अप्रैल से पहले खाते में जमा हो जाए। अगर ऐसा नहीं करते तो उन्हें लाखों का नुकसान हो सकता है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि 5 अप्रैल से पहले किए गए निवेश से पीपीएफ खाताधारकों को अधिक फायदा हो सकता है।
पीपीएफ योजना के अनुसार पीपीएफ खाते में ब्याज की गणना हर महीने की 5 तारीख से महीने के अंत के बीच पीपीएफ खाते में सबसे कम शेष राशि के आधार पर की जाती है। इसलिए अगर पीपीएफ में निवेश करने वाले लोग वित्तीय वर्ष के लिए एकमुश्त भुगतान कर रहे हैं तो कमाई को अधिकतम करने के लिए इसे 5 अप्रैल से पहले किया जाना चाहिए।
यह उन लोगों के लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है, जो साल में एक बार एकमुश्त अधिक राशि जमा करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की देरी से वार्षिक जमा पर पूरे महीने के ब्याज का नुकसान होगा। अपने पीपीएफ खातों में मासिक भुगतान करने वालों के लिए मंथली कंट्रीब्यूशन हर महीने की 5 तारीख को या उससे पहले किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ब्याज का कोई नुकसान न हो।
इसे ऐसे समझें। मान लीजिए कि कोई पीपीएफ खाताधारक 15 अप्रैल को अपने पीपीएफ खाते में पैसा जमा करता है। नियमों के अनुसार मासिक ब्याज गणना के लिए 5 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच सबसे कम शेष राशि पर विचार किया जाएगा। चूंकि सबसे कम शेष वही होगा जो 15 अप्रैल की जमा राशि से पहले खाते में था।
15 अप्रैल को की गई जमा राशि पर अप्रैल महीने के लिए कोई ब्याज नहीं मिलेगा। दूसरी ओर मान लें कि पीपीएफ खाते में जमा 5 अप्रैल या उससे पहले किया गया है तो 5 अप्रैल की जमा राशि को ध्यान में रखते हुए सबसे कम शेष राशि पर विचार किया जाएगा। इसके चलते 5 अप्रैल को किए गए योगदान पर अप्रैल महीने का ब्याज मिलेगा।