7th Pay Commission : अगर आप कर्मचारी है तो ये खबर आपके लिए है. दरअसल आपको बता दें केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) के लिए सख्त नियम लागू किए है. साथ ही कहा है कि जिन कर्मचारियों ने इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है-
7th Pay Commission) केंद्र सरकार ने देर से कार्यालय आने और जल्दी जाने वाले सरकारी कर्मचारियों (central government employees) पर सख्त कार्रवाई शुरू की है. अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है कि आदतन देर से आने और जल्दी जाने को गंभीरता से लिया जाएगा. केंद्र ने स्पष्ट किया है कि सभी कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए समय पर कार्यालय आना चाहिए और निर्धारित समय पर छोड़ना चाहिए.
केंद्र ने यह कदम तब उठाया है, जब यह पाया गया है कि कई कर्मचारी आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (biometric attendance system) में अटेंडेंस नहीं बना रहे हैं औरकुछ कर्मचारी नियमित रूप से देरी से आ रहे हैं.
कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश में मोबाइल फोन (mobile phone) आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम के इस्तेमाल की वकालत की है. इसके तहत अन्य सुविधाओं के अलावा लाइव लोकेशन डिटेक्शन (live location detection) और जियो-टैगिंग की बात कही गई है.
मंत्रालय के आदेश के अनुसार, सभी केंद्रीय सरकारी (central government) कर्मचारियों को एईबीएएस के माध्यम से अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज करनी चाहिए. जिन कर्मचारियों ने इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है. मंत्रालय ने सभी विभागों को इस दिशा में सख्ती बरतने और कर्मचारियों को नियमों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए हैं.
कर्मचारियों पर नकेल कसेगी सरकार-
आदेश में निर्देश दिया गया है कि सभी कर्मियों को नियमित रूप से पोर्टल से समेकित रिपोर्ट डाउनलोड (report download) करके चूककर्ताओं की पहचान करनी होगी. कार्मिक मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नियमों के अनुसार, प्रत्येक दिन की देरी के लिए आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी (सीएल) काटी जाएगी. हालांकि, एक घंटे तक की देरी के लिए यह नियम लागू नहीं होगा, और इसे महीने में दो बार तक उचित कारणों से सक्षम प्राधिकारी द्वारा माफ किया जा सकता है.
आकस्मिक छुट्टी (casual leave) काटने के अलावा, कार्यालय में आदतन देर से आने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है क्योंकि यह आचरण नियमों के तहत कदाचार के बराबर है.
देर से आने वालों पर होगी कार्रवाई-
आदेश के अनुसार, जल्दी जाना भी देर से आने के समान माना जाएगा. यह महत्वपूर्ण है कि कर्मचारियों की समय की पाबंदी और उपस्थिति प्रभावित करती है, विशेषकर जब बात महत्वपूर्ण असाइनमेंट (assignment), प्रतिनियुक्ति (deputation), प्रशिक्षण (training), और स्थानांतरण या पोस्टिंग (tranfer or posting) की हो. सभी सरकारी विभागों और मंत्रालयों को निर्देशित किया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि बायोमेट्रिक मशीनें (biometric machines) सदैव कार्यशील रहें, ताकि समय पाबंदी की निगरानी प्रभावी तरीके से की जा सके. यह पहल कर्मचारियों की अनुशासन और सहनशीलता को बढ़ावा देने में सहायक होगी.