ITR filing 2023-24: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आधिकारिक तौर पर चालू वित्तीय वर्ष 2023-24, यानी मूल्यांकन वर्ष 2024-25 के लिए भरे जाने वाले आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म – ITR-2 और ITR-3 जारी कर दिए हैं। ITR-2 और ITR-3 अलग-अलग संस्थाओं के लिए हैं, जिनमें व्यक्ति भी शामिल हैं, जिनकी कुछ विशिष्ट प्रकार की आय है। इन Taxpays को इन फॉर्मों का उपयोग करके अपना ITR दाखिल करना आवश्यक है।
क्यों किए गए फॉर्म में बदलाव
50 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए ITR-1 फॉर्म दिसंबर, 2023 में अधिसूचित किया गया था जबकि कंपनियों के रिटर्न भरने के लिए ITR-6 फॉर्म जनवरी, 2024 में अधिसूचित किया गया. CBDT ने कहा, ‘करदाताओं की सुविधा के लिए और रिटर्न दाखिल करने में सहूलियत के लिए ITR फॉर्म में बदलाव किए गए हैं.’
इन लोगों के लिए होगा ITR फॉर्म-2
Income Tax Department की वेबसाइट के अनुसार, ITR-1 फॉर्म न भरने वाले व्यक्तियों या Hindu Undivided Family (HUF) को ITR-2 भरना होगा. ऐसे व्यक्ति या एचयूएफ, जिनके पास बिजनेस या प्रोफेशन के लाभ और लाभ से होने वाली आय नहीं है. साथ ही उन्हें किसी partnership firm से ब्याज, वेतन, बोनस या कमीशन के नाम पर कोई लाभ और उससे होने वाली आय मिली हो. साथ ही किसी अन्य व्यक्ति जैसे पति/पत्नी, नाबालिग बच्चे आदि की आय को यदि उनकी Income के साथ जोड़ा जाए तो ऐसे लोगों को ITR-2 भरना होगा.
जोड़े गए हैं कुछ नए नियम
नए नियमों के मुताबिक, ITR-2 फॉर्म भरने के लिए Legal Entity Identifier (LEI) का विवरण देना होगा. LEI एक 20 अंकों का यूनिक कोड होता है. यह global financial system में आपकी पहचान कर सकता है. साथ ही किसी राजनीतिक दल को दिए गए चंदे का पूरा विवरण और विकलांग व्यक्ति के मेडिकल ट्रीटमेंट में हुए खर्च का विवरण भी को ऑडिट में दिखाना पड़ेगा. इसके बाद tax audit कराने के लिए व्यक्ति या HUF भी ईवीसी के साथ ITR को सत्यापित कर सकते हैं.
इन्हें भरना होगा ITR फॉर्म-3
वेबसाइट के अनुसार यदि किसी व्यक्ति या HUF को बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम हुई है और वह ITR-1, 2 और 4 फॉर्म भरने के योग्य नहीं है तो उसे ITR-3 फॉर्म भरना होगा.