वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में 12 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर राहत, दो घरों पर कर राहत और अद्यतन कर रिटर्न के लिए 4 साल की अवधि की घोषणा की।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया। इस बजट में उन्होंने आम लोगों को ध्यान में रखते हुए अहम घोषणाएं कीं। इसमें आयकरदाताओं को बड़ी राहत दी गई है। 1 फरवरी 2025 को पेश किए जाने वाले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 बड़ी घोषणाएं की हैं। इसका सीधा असर आम लोगों, युवाओं से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक पर पड़ेगा।
1. 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री ने कर-मुक्त आय सीमा को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया है। साथ ही वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 75,000 रुपये की मानक कटौती के साथ कुल कर छूट बढ़कर 12.75 लाख रुपये हो गई है।
2. वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी कर राहत
वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए बैंक ब्याज पर कर राहत सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे सेवानिवृत्त नागरिकों को बहुत लाभ होगा।
3. दो घर होने पर भी टैक्स में छूट मिलेगी।
पहले, टैक्स में छूट केवल एक ही घर पर मिलती थी, लेकिन अब अगर आपके पास दो घर हैं, तो आपको दोनों घरों पर यह लाभ मिलेगा।
4. अपडेटेड टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए 4 साल का समय मिलेगा।
पहले, आप 2 साल के भीतर संशोधित टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते थे, लेकिन अब यह अवधि बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है।
5. ज़रूरी दवाओं पर सीमा शुल्क हटाया गया
सरकार ने कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के लिए ज़रूरी 36 दवाओं पर सीमा शुल्क हटा दिया है। इससे इन दवाओं की कीमतें कम होंगी और मरीज़ों को बड़ी राहत मिलेगी।
इन फैसलों का आम आदमी पर क्या असर होगा?
मध्यम वर्ग को कर कटौती से बहुत लाभ होगा। वरिष्ठ नागरिकों की बैंक ब्याज आय बढ़ेगी। दो घरों वाले नागरिकों को कर में छूट मिलेगी। करदाताओं को अपडेट रिटर्न दाखिल करने के लिए अधिक समय मिलेगा, गंभीर बीमारियों का इलाज सस्ता हो जाएगा।