National Pension Scheme: अगर आपकी पत्नी भविष्य में पैसों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती हैं तो आप उनके लिए एक नियमित आय का इंतजाम कर सकते हैं. आप अपनी पत्नी के नाम पर न्यू पेंशन सिस्टम (NPS) अकाउंट खोल सकते हैं.
NPS अकाउंट आपकी पत्नी को 60 साल की उम्र में एकमुश्त रकम देगा. इसके अलावा आपको हर महीने पेंशन का लाभ मिलेगा. यह पत्नी की नियमित आय होगी. NPS अकाउंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप खुद तय कर सकते हैं कि आपको हर महीने कितनी पेंशन चाहिए. आपकी पत्नी को 60 साल की उम्र में पैसों की कमी नहीं होगी.
अपनी पत्नी के नाम पर NPS अकाउंट खोलें
आप अपनी पत्नी के नाम पर न्यू पेंशन सिस्टम (नेशनल पेंशन स्कीम) अकाउंट खोल सकते हैं। आपको अपनी सुविधा के अनुसार हर महीने या सालाना पैसे जमा करने का विकल्प मिलता है। आप 1,000 रुपये से भी अपनी पत्नी के नाम पर NPS अकाउंट खोल सकते हैं। NPS अकाउंट 60 साल की उम्र में मैच्योर होता है। नए नियमों के तहत आप चाहें तो अपनी पत्नी के 65 साल की उम्र तक NPS अकाउंट चालू रख सकते हैं। ₹5000 महीने के निवेश से ₹1.14 करोड़ का फंड तैयार हो जाएगा।
इसे एक उदाहरण से समझें- आपकी पत्नी की उम्र 30 साल है और आप उनके NPS अकाउंट में हर महीने ₹5000 निवेश करते हैं। अगर उन्हें निवेश पर सालाना 10% रिटर्न मिलता है तो 60 साल की उम्र में उनके अकाउंट में कुल ₹1.12 करोड़ होंगे। इससे उन्हें करीब ₹45 लाख मिलेंगे। इसके अलावा उन्हें हर महीने करीब ₹45,000 पेंशन मिलने लगेगी। यह पेंशन उन्हें जीवन भर मिलती रहेगी।
कितनी एकमुश्त राशि और पेंशन मिलेगी
उम्र- 30 साल कुल निवेश अवधि- 30 साल मासिक अंशदान- ₹5,000 निवेश पर अनुमानित रिटर्न- 10% कुल पेंशन फंड- ₹1,11,98,471 मैच्योरिटी पर निकाले जा सकते हैं. एन्युटी प्लान खरीदने के लिए ₹44,79,388 की राशि. 67,19,083 रुपये अनुमानित एन्युटी दर 8% मासिक पेंशन- 44,793 रुपये.
फंड मैनेजर करते हैं अकाउंट मैनेजमेंट
एनपीएस केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है. इस योजना में आप जो पैसा लगाते हैं, उसका प्रबंधन पेशेवर फंड मैनेजर करते हैं. केंद्र सरकार इन पेशेवर फंड मैनेजर को यह जिम्मेदारी देती है. ऐसे में एनपीएस में आपका निवेश पूरी तरह सुरक्षित रहता है. हालांकि, इस योजना के तहत आप जो पैसा लगाते हैं, उस पर रिटर्न की गारंटी नहीं होती. वित्तीय योजनाकारों के मुताबिक, एनपीएस ने अपनी शुरुआत से लेकर अब तक औसतन 10 से 11 फीसदी सालाना रिटर्न दिया है. अतिरिक्त टैक्स छूट मिलती है
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है जैसे 2 लाख रुपये तक की टैक्स छूट और 60% रकम निकालने पर टैक्स छूट। NPS ऐसी स्कीम है जिसमें 1.5 लाख रुपये की लिमिट खत्म होने के बाद 50 हजार रुपये के अतिरिक्त निवेश पर भी टैक्स छूट मिलती है। इस अतिरिक्त छूट की वजह से आप NPS में हर साल कुल 2 लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं।
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