भारतीय रिजर्व बैंक (RBI ) ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई (RBI ) ने सोमवार को बताया कि बैंक ने 19 मई की शाम से कामकाज बंद कर दिया है।
एक और बैंक ग्राहक बड़ी मुसीबत में फंस गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ी कार्रवाई की है। RBI ने एक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करने का ऐलान किया है। दरअसल, RBI ने लखनऊ के HCBL सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की क्षमता नहीं है, जिसके चलते उसका लाइसेंस रद्द किया गया है। RBI ने सोमवार (19 मई) को एक बयान में कहा कि HCBL सहकारी बैंक ने 19 मई की शाम से कामकाज बंद कर दिया है।
उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त एवं निबंधक से भी बैंक को बंद करने का आदेश जारी करने तथा बैंक के लिए परिसमापक नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है। परिसमापन होने पर प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी से 5 लाख रुपये तक की अपनी जमाराशि पर जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।
RBI ने कहा कि बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 98.69 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमाराशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। डीआईसीजीसी ने 31 जनवरी, 2025 तक कुल बीमित जमाराशि में से 21.24 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है।
नियमों का पालन करने में बैंक विफल रहा
आरबीआई ने कहा कि बैंक सहकारी बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की कुछ धाराओं की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है और बैंक का जारी रहना इसके जमाकर्ताओं के हित में नहीं है। लाइसेंस रद्द होने के परिणामस्वरूप, एचसीबीएल सहकारी बैंक को तत्काल प्रभाव से जमा और निकासी सहित बैंकिंग कार्यों को करने से रोक दिया गया है।
बैंक डूबने पर 5 लाख रुपये तक सुरक्षित
आपको बता दें कि बैंक डूबने या दिवालिया होने की स्थिति में जमाकर्ता को मिलने वाली एकमात्र राहत डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) द्वारा प्रदान किया जाने वाला बीमा कवर है। DICGC के तहत 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है। एक ही बैंक में आपके सभी खातों में चाहे कितनी भी रकम जमा हो, आपको सिर्फ 5 लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा। इस रकम में मूलधन और ब्याज दोनों शामिल हैं।