7th Pay Commission – आखिरकार केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए राहत की खबर आ गई है। दरअसल, कर्मचारियों की पेंशन (Employees Pension) में देरी की समस्या को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। केंद्र सरकार ने रिटायर हो चुके कर्मचारियों की पेंशन जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। आइए नीचे खबर में जान लेते है इस अपडेट से जुड़ी पूरी डिटेल…
केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों (Pensioners) के लिए राहत की खबर आ गई है। दरअसल, कर्मचारियों की पेंशन में देरी की समस्या को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। सरकार के इस कदम से पेंशनर्स को बिना देरी के समय पर पेंशन (Pension) मिलेगी। अभी तक पेंशनर्स ये शिकायत करते आए हैं कि उन्हें पेंशन समय पर नहीं मिलती है। कई बार प्रोसेस करने में समय महीने लग जाते हैं।
अब केंद्र सरकार (Central Government) ने पेंशनर्स के लिए समयसीमा तय कर दी है जिसके मुताबिक पेंशन को प्रोसेस किया जाएगा। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (Expenditure Coordination Section) ने एक ऑफिस मेमोरैंडम (Office Memorandum) जारी करके अथॉरिटीज को यह निर्देश दिया है कि CCS (Pension) Rules, 2021 के तहत तय की गई समयसीमा (Timelines) का सख्ती से पालन किया जाए।
समय पर पेंशन प्रोसेस को करना होगा पूरा-
सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के अनुसार पेंशन मामलों को समय पर पूरा करना अनिवार्य है। ताकि, रिटायर (Retire) होने वाले कर्मचारियों को समय पर पेंशन मिल सके। इसके लिए, कर्मचारियों को अपनी रिटायरमेंट के एक साल पहले से ही अपने सर्विस रिकॉर्ड (Service Record) की जांच और अन्य तैयारियां शुरू करनी होंगी।
पेंशन के लिए समयसीमा-
– रिटायरमेंट से एक साल पहले सर्विस डिटेल और दूसरे जरूरी कामों के सत्यापन की शुरुआत
-सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट से छह महीने पहले अपना पेंशन फॉर्म जमा करना होगा।
-कार्यालय प्रमुख को सेवानिवृत्ति से चार महीने पहले पेंशन केस को पेंशन लेखा कार्यालय (Pension Accounts Office) को भेजना होगा।
– पीएओ (Pension Accounts Office) को पीपीओ (Pension Payment Order) जारी करना होगा और सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले इसे Central Pension Accounting Office (CPAO)को भेजना होगा।
नियमों में यह भी प्रावधान है कि अगर किसी कर्मचारी की पेंशन और ग्रेच्युटी का अंतिम निर्णय नहीं हो पाता है और उन्हें रिटायर होना पड़ता है, तो उन्हें अस्थायी पेंशन (प्रोविजनल पेंशन) दी जाएगी।
समयसीमा का पालन जरूरी-
सरकार ने सभी पेंशन लेखा ऑफिसों को निर्देश दिया है कि वे पेंशन मामलों की प्रक्रिया की समयसीमा का सख्ती से पालन करें ताकि समय पर रिटायरमेंट के बकाया का पेमेंट तय हो सके।
ये जानकारी है जरूरी-
पेंशनर का नाम
रिटायरमेंट की तारीख
पेंशनर के दस्तावेज जमा करने की तारीख (रिटायरमेंट से छह महीने पहले)
ऑफिस प्रमुख द्वारा पेंशन का मामला पेंशन लेखा ऑफिस (Pension Accounting Office) को भेजने की तारीख (रिटायरमेंट से 4 महीने पहले)। इस नई व्यवस्था से लाखों सीनीयर सीटीजन को अपने पेंशन संबंधी कामों को आसानी से पूरा करने में मदद मिलेगी।
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