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आरा अदालत विस्फोट: लंबू शर्मा की मौत की सजा रद्द

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आरा अदालत विस्फोट: लंबू शर्मा की मौत की सजा रद्द

पटना उच्च न्यायालय ने आरा अदालत विस्फोट मामले में लंबू शर्मा की मौत की सजा को रद्द कर दिया है। यह फैसला 26 मार्च 2026 को सुनाया गया है, जिसमें अदालत ने कहा कि लंबू शर्मा को मिली मौत की सजा को रद्द किया जाता है।

आरा अदालत विस्फोट मामले में लंबू शर्मा को 2015 में आरा अदालत परिसर में विस्फोट किया था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। इस मामले में लंबू शर्मा को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अब पटना उच्च न्यायालय ने इस फैसले को रद्द कर दिया है।

पटना उच्च न्यायालय का फैसला

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने कहा कि लंबू शर्मा को मिली मौत की सजा को रद्द किया जाता है, क्योंकि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। अदालत ने कहा कि लंबू शर्मा को उनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया था और उन्हें न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने का मौका नहीं दिया गया था।

इस फैसले के बाद, लंबू शर्मा के वकीलों ने कहा कि वे इस फैसले से संतुष्ट हैं और उन्हें उम्मीद है कि लंबू शर्मा को जल्द ही रिहा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लंबू शर्मा को न्याय मिला है और उन्हें उम्मीद है कि अन्य मामलों में भी न्याय मिलेगा।

आरा अदालत विस्फोट मामले की जांच

आरा अदालत विस्फोट मामले की जांच पुलिस ने की थी, जिसमें उन्होंने लंबू शर्मा को मुख्य आरोपी बताया था। पुलिस ने कहा था कि लंबू शर्मा ने अदालत परिसर में विस्फोट किया था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे।

लेकिन अब पटना उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, यह मामला फिर से खुल गया है। पुलिस को अब फिर से जांच करनी होगी और लंबू शर्मा के खिलाफ नए सिरे से मामला चलाना होगा।

इस मामले में बिहार सरकार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सरकार ने कहा कि वे पटना उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं और लंबू शर्मा को न्याय मिलेगा।

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि लंबू शर्मा के मामले में आगे क्या होता है। क्या उन्हें फिर से गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं, यह तो भविष्य में ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि यह मामला अब फिर से खुल गया है और इसमें कई नए मोड़ आ सकते हैं।

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