Reserve Bank of India ने चार कोऑपरेटिव बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की है. ये बैंक गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित हैं. आरबीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह जानकारी दी है. केंद्रीय बैंक ने सभी बैंकों को आदेश भी जारी किए हैं.
इन बैंकों पर आरबीआई ने की कार्रवाई-(RBI took action on these banks)
तारापुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, जिला आनंद, गुजरात पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वैश सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर 5.96 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. एसबीपीपी सहकारी बैंक (SBPP Co-operative Bank) लिमिटेड, किला पारडी, जिला वलसाड पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं, RBI ने भद्रन पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला आनंद, गुजरात पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
कार्रवाई का कारण क्या है?-(what is the reason for the action)
तारापुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड विवेकपूर्ण अंतर-बैंक प्रतिपक्ष जोखिम सीमा का पालन करने में विफल रहा. भद्रन पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने चालू खाते के अलावा अन्य खातों में ब्याज मुक्त जमा स्वीकार किया. साथ ही निर्धारित समय सीमा के भीतर ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड को सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्डर रजिस्ट्री में अपलोड करने में भी विफल रहा.
वैश्य सहकारी बैंक लिमिटेड सिडबी के पास रखे एमएसई रिफाइनेंस फंड में निर्धारित राशि जमा करने में विफल रहा. एसबीपीपी सहकारी बैंक लिमिटेड कुछ उधारकर्ताओं के ऋण खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत करने में विफल रहा.
ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा असर-(There will be no impact on customers)
RBI ने मार्च 2023 में बैंक की वित्तीय स्थिति को लेकर निरीक्षण किया था. इस दौरान नियमों के अनुपालन में कमियां सामने आई थी. जिसके बाद बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. नोटिस के जवाब और जांच के बाद केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक जुर्माना लगाने का फैसला किया. इस कार्रवाई से बैंक और ग्राहकों के बीच होने वाले लेन-देन या समझौतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.