मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (DCRG) की बढ़ी हुई सीमा से उन बीएसएनएल और एमटीएनएल (BSNL and MTNL) कर्मचारियों को लाभ होगा, जिनकी पेंशन CCS (Pension) नियम, 2021 के नियम 37 के अंतर्गत आती है। नई सीमा 1 जनवरी, 2024 के बाद किए गए ग्रेच्युटी भुगतान पर लागू होगी।
सरकार ने संयुक्त सेवा के तहत पेंशन का विकल्प चुनने वाले बीएसएनएल और एमटीएनएल (BSNL and MTNL) कर्मचारियों के लिए अधिकतम ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है। बढ़ी हुई ग्रेच्युटी सीमा 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। यह बदलाव 1 जनवरी 2024 से लागू होगा और महंगाई भत्ते (DA) में 50% की बढ़ोतरी के कारण किया गया है।
ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की गई
डीए (dearness allowance) मूल वेतन के 50% पर पहुंचने के बाद पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने 30 मई को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई थी। ग्रेच्युटी की सीमा में यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी।
नियमों के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए मूल वेतन (DA Basic Pay) के 50% तक पहुंचने पर सभी भत्तों में 25% की वृद्धि की जाती है। इन नियमों के अनुसार, केंद्र ने कई भत्तों में वृद्धि के साथ-साथ सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी सीमा में बदलाव की घोषणा की।
संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने बीएसएनएल/एमटीएनएल (BSNL and MTNL) के उन कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है, जिन्होंने संयुक्त सेवा पेंशन का विकल्प चुना है और जिनकी पेंशन सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37 के अंतर्गत आती है।
दूरसंचार विभाग ने ज्ञापन में कहा, “मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति-ग्रेच्युटी (DCRG) की भुगतान दरों को डीओपीएंडपीडब्ल्यू (DOP&PW) के दिनांक 30.05.2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 28/03/2024-पीएंडपीडब्ल्यू (P&PW) (B)/ग्रेच्युटी/9559 के पैरा-3 के अनुसार संशोधित किया जाएगा।
मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 01.01.2024 से 25 लाख रुपये होगी।” आइए आसान तरीके से समझते हैं कि पेंशनभोगियों के लिए इसका क्या मतलब है
ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाई गई-(Gratuity limit increased)
मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (DCRG) की बढ़ी हुई सीमा का लाभ उन बीएसएनएल और एमटीएनएल (BSNL and MTNL) कर्मचारियों को मिलेगा, जिनकी पेंशन सीसीएस (CCS) (Pension) नियम, 2021 के नियम 37 के अंतर्गत आती है। नई सीमा 1 जनवरी, 2024 के बाद किए गए ग्रेच्युटी भुगतान पर लागू होगी।
पेंशन गणना में कोई बदलाव नहीं-(No change in pension calculation)
पेंशन या पारिवारिक पेंशन की गणना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पहले से स्थापित पद्धति के अनुसार ही पेंशन मिलती रहेगी।
कम्यूटेशन प्रावधान में कोई बदलाव नहीं-(No change in commutation provision)
पेंशन के लिए कम्यूटेशन प्रावधान वही रहेंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि कम्यूटेशन मूल्य या गणना में कोई बदलाव नहीं होगा।
किस कर्मचारी की पेंशन पर यह बदलाव लागू होगा-(On which employee’s pension this change will be applicable)
इस बदलाव का सीधा असर बीएसएनएल/एमटीएनएल (BSNL/MTNL) के उन कर्मचारियों पर पड़ेगा, जिन्होंने अपनी संयुक्त सेवा के आधार पर पेंशन का विकल्प चुना है। यह डीए स्तर में वृद्धि के कारण किया गया समायोजन है। नए बदलाव से बढ़ती महंगाई को देखते हुए पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत मिली है। यह कदम कर्मचारियों की बेहतरी के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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