PPF Withdrawal rules: यदि कोई व्यक्ति पीपीएफ में निवेश करना शुरू करता है और उसे 15 साल पूरे होने से पहले पैसों की जरूरत होती है, तो क्या वह पीपीएफ योजना से पैसा निकाल सकता है? अथवा यदि कोई व्यक्ति 15 वर्ष से पहले पीपीएफ खाता बंद करना चाहता है तो क्या उसे यह सुविधा दी जाती है? वित्तीय निवेश
PPF Withdrawal rules: पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ एक सरकारी गारंटी वाली योजना है। कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना में निवेश कर सकता है। पीपीएफ एक दीर्घकालिक योजना है, जिस पर फिलहाल 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जा रहा है। ईईई श्रेणी वाली यह योजना लंबी अवधि में अच्छी रकम जोड़ने के साथ-साथ तीन तरह से टैक्स बचाती है।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति पीपीएफ में निवेश करना शुरू करता है और उसे 15 साल पूरे होने से पहले पैसों की जरूरत पड़ती है, तो क्या वह पीपीएफ योजना से पैसा निकाल सकता है? अथवा यदि कोई व्यक्ति 15 वर्ष से पहले पीपीएफ खाता बंद करना चाहता है तो क्या उसे यह सुविधा दी जाती है? अगर आप भी पीपीएफ निवेशक हैं या इसमें निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको इस नियम के बारे में जरूर पता होना चाहिए।
छठे वर्ष से आंशिक निकासी की जा सकेगी
यदि आपको 15 वर्ष से पहले पीपीएफ से पैसा निकालने की आवश्यकता है, तो आप खाते से आंशिक निकासी कर सकते हैं। छठे वित्तीय वर्ष से आंशिक निकासी की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उदाहरण के लिए, यदि आपने 1 फरवरी, 2020 को खाता खोला है, तो आपको वित्त वर्ष 2025-26 से निकासी की सुविधा मिलेगी। ऐसी स्थिति में आप 50 प्रतिशत तक आंशिक निकासी कर सकते हैं।
इन स्थितियों में 15 वर्ष से पहले बंद किया जा सकता है खाता
अगर आपको पीपीएफ में निवेश करने के बाद बीच में ही खाता बंद करने की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए आपका खाता कम से कम 5 साल पुराना होना चाहिए। मतलब यह सुविधा आपको 5 साल बाद ही मिल सकेगी। यदि आप खाते की परिपक्वता से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको 1% ब्याज काटकर अपना पैसा वापस मिल जाएगा। इसके अलावा समय से पहले बंद भी केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है जैसे-
1- अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है और आपको अपने या अपने परिवार के सदस्य के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है तो आप 5 साल बाद आंशिक निकासी कर सकते हैं या फिर समय से पहले क्लोजर भी करवा सकते हैं।
2- बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पीपीएफ को 5 साल बाद समय से पहले बंद किया जा सकता है या आंशिक निकासी की जा सकती है।
4- खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में, खाता परिपक्वता से पहले बंद किया जा सकता है। इस स्थिति में, 5-वर्ष का नियम लागू नहीं होता।
यह है समय से पहले बंद करने की विधि
पीपीएफ खाते को समय से पहले बंद करने के लिए आपको बैंक खाते की मुख्य शाखा में एक लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इस आवेदन में आपको कारण बताना होगा कि आप खाता क्यों बंद कर रहे हैं। इस बीच, आपको आवेदन के साथ कुछ दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे। इसमें पीपीएफ पासबुक की एक प्रति होनी चाहिए।
इसके अलावा, यदि आप बीमारी के इलाज के लिए खाता बंद कर रहे हैं, तो चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए दस्तावेज, यदि आप उच्च शिक्षा के लिए खाता बंद कर रहे हैं, तो फीस रसीद, पुस्तक बिल और प्रवेश की पुष्टि करने वाले दस्तावेज और मृत्यु के मामले में मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद खाता बंद करने का आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है। इसके बाद आपका खाता बंद कर दिया जाता है लेकिन जुर्माना राशि काट ली जाती है।
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