Post Office Scheme: सेविंग्‍स स्‍कीम में मिलता है तगड़ा ब्‍याज, 60 साल से ज्यादा उम्र वाले ही कर सकते हैं निवेश

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Post Office Scheme: सेविंग्‍स स्‍कीम में मिलता है तगड़ा ब्‍याज, 60 साल से ज्यादा उम्र वाले ही कर सकते हैं निवेश
Post Office Scheme: सेविंग्‍स स्‍कीम में मिलता है तगड़ा ब्‍याज, 60 साल से ज्यादा उम्र वाले ही कर सकते हैं निवेश

Senior Citizens Savings Scheme रिटायरमेंट के बाद भी निवेश के लिए पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम काफी अच्छा ऑप्शन है। इस स्कीम में निवेश को 8.2 फीसदी का उच्च ब्याज मिलता है। इसके अलावा इस स्कीम में टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। आज हम आपको इस लेख में पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के बारे में विस्तार से बताएंगे।

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रिटायरमेंट के बाद ईपीएफओ (EPFO) या फिर अन्य स्कीम के जरिये एकमुश्त पैसा मिलता है। अगर इस पैसे को बैंक अकाउंट में छोड़ देते हैं को धीरे-धीरे यह खत्म भी होगा और इस पर ज्यादा ब्याज भी नहीं मिलेगा। ऐसे में अधिक ब्याज के लिए हमें इन पैसों को भी निवेश करना चाहिए।

सीनियर सिटिजन के लिए निवेश के लिए पोस्ट ऑफिस की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना ( Post Office Senior Citizen Savings Scheme) काफी अच्छी है। इस स्कीम में बाकी स्कीम की तुलना में ज्यादा ब्याज भी मिलता है।

8.2 फीसदी का ब्याज

पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटिजन स्कीम एक डिपॉजिट स्कीम है। इसमें 5 साल तक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। इस योजना में अधिकतम 30 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं। वर्तमान में इस स्कीम में 8.2 फीसदी का ब्याज मिल रहा है।

अब समझिए कि अगर आपने 5 साल के लिए 30 लाख रुपये का निवेश किया है तो आपको 5 साल के बाद 8.2 फीसदी के हिसाब से 12,30,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। इसका मतलब है कि मैच्योरिटी पर आपको 42,30,000 रुपये मिलेगा।

सीनियर सिटिजन ही कर सकते हैं निवेश

स्कीम के नाम से ही समझ आ रहा है कि इस स्कीम में केवल सीनियर सिटिजन यानी 60 साल से ज्यादा  उम्र वाले व्यक्ति ही निवेश करते हैं। हालांकि, सिविल सेक्‍टर और डिफेंस के कर्मचारी को कुछ शर्तों के साथ छूट मिलती है।

वैसे तो यह स्कीम 5 साल में मैच्योर हो जाती है, लेकिन अगर आप 5 साल के बाद भी इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इसे तीन साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। एक्सटेंडेड अकाउंट पर मैच्योरिटी की तारीख से ब्याज दर लागू हो जाएगा। इस स्कीम की एक और विशेषता है कि इसमें आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता है।

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