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New TDS Rules : 1 अप्रैल से लागू होगा नया TDS नियम, FD-RD में निवेश करने वालों को मिलेगा फायदा

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New TDS Rules : 1 अप्रैल से लागू होगा नया TDS नियम, FD-RD में निवेश करने वालों को मिलेगा फायदा
New TDS Rules : 1 अप्रैल से लागू होगा नया TDS नियम, FD-RD में निवेश करने वालों को मिलेगा फायदा

TDS Rules From April 1: 1 अप्रैल 2025 से लोगों को टीडीएस के मामले में बड़ी राहत मिलेगी. नए टीडीएस नियमों के लागू होने से एफडी निवेशकों को ज्यादा फायदा होगा.

TDS Rules From April 1: केंद्रीय बजट-2025 में सरकार ने टैक्स से जुड़े कई बदलावों का ऐलान किया था। इसी सिलसिले में स्रोत पर कर कटौती (TDS) के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। यह बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। इस बदलाव के बाद फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) कराने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

टीडीएस एक स्रोत पर काटा जाने वाला कर है। जब बैंक में एफडी पर अर्जित ब्याज एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है, तो बैंक को टीडीएस काटना पड़ता है। यह सीमा वरिष्ठ नागरिकों और गैर-वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग-अलग है। बजट में इन सीमाओं को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव दिया गया है ताकि आपको बार-बार अनावश्यक टीडीएस कटौती का सामना न करना पड़े।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई टीडीएस सीमा: वरिष्ठ नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने ब्याज आय पर टीडीएस सीमा को दोगुना कर दिया है। 1 अप्रैल से बैंकों द्वारा टीडीएस तभी काटा जाएगा जब एक वित्तीय वर्ष में कुल ब्याज आय 1 लाख रुपये से अधिक होगी। इसका मतलब है कि अगर किसी वरिष्ठ नागरिक की कुल ब्याज आय इस सीमा के भीतर रहती है, तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। यह नियम सावधि जमा (एफडी), आवर्ती जमा (आरडी) और अन्य बचत साधनों से अर्जित ब्याज पर लागू होता है।

आम नागरिकों के लिए नई टीडीएस सीमा: आम नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। अगर कुल ब्याज आय 50,000 रुपये के भीतर रहती है, तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। यह बदलाव एफडी ब्याज पर निर्भर रहने वालों पर टैक्स का बोझ कम करने के उद्देश्य से किया गया है।

लॉटरी पर टीडीएस: सरकार ने लॉटरी से जुड़े टीडीएस नियमों को आसान कर दिया है। पहले एक साल में कुल जीत 10,000 रुपये से ज़्यादा होने पर टीडीएस काटा जाता था। अब 10,000 रुपये से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन होने पर ही टीडीएस काटा जाएगा।

बीमा आयोग: बीमा कंपनियों, एजेंटों और दलालों को अब उच्च टीडीएस सीमा का लाभ मिलेगा। बीमा आयोग पर टीडीएस सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई है।

म्यूचुअल फंड और शेयर: म्यूचुअल फंड और शेयर में निवेश करने वाले निवेशकों को अब उच्च छूट सीमा का लाभ मिलेगा। लाभांश आय पर टीडीएस की सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है।

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