Sukanya Samriddhi Yojana Account: वित्त मंत्रालय ने सुकन्या समृद्धि खाते समेत सभी छोटे बचत खातों के नियमों में बदलाव किया है। सभी डाकघरों को नए नियमों का तुरंत पालन करने को कहा गया है।
Sukanya Samriddhi Yojana Account: भारत सरकार ने बेटियों के हित में सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की थी। यह अद्भुत योजना बेटियों की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई थी। अब वित्त मंत्रालय ने इस योजना से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है। साथ ही आर्थिक मामलों के विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी कर सभी डाकघरों से नए निर्देशों के अनुसार काम करने की अपील की है।
दो सुकन्या खाते हैं तो बंद हो जाएंगे
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, सभी छोटे बचत खातों पर नए नियम लागू होंगे। ऐसे में सुकन्या समृद्धि खाते से जुड़े निवेशकों को भी इनके बारे में पता होना चाहिए। नई गाइडलाइन के मुताबिक, दादा-दादी द्वारा खोले गए सुकन्या खाते को अब माता-पिता या कानूनी अभिभावक में से किसी एक को ट्रांसफर करना होगा। अगर दो सुकन्या खाते खुल गए हैं तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा। ऐसे खातों को नियमों के खिलाफ माना जाएगा।
पैन और आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सभी सुकन्या समृद्धि खातों से माता-पिता या अभिभावक का पैन और आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो तुरंत उनका पैन और आधार नंबर मांगें। सभी डाकघरों को नए नियमों के बारे में सभी खाताधारकों को तुरंत सूचित करने को कहा गया है। सर्कुलर के मुताबिक अनियमित खातों को नियमित करने का अधिकार सिर्फ वित्त मंत्रालय के पास है। ऐसे में सभी अनियमित खातों की जानकारी उन्हें दी जानी चाहिए।
सुकन्या खाते पर 8.2 फीसदी ब्याज मिल रहा है सुकन्या समृद्धि योजना में आप 250 रुपये महीने से लेकर 1.5 लाख रुपये सालाना तक जमा कर सकते हैं। इस तिमाही में सुकन्या खाते पर 8.2 फीसदी ब्याज मिल रहा है। यह खाता बेटी के 21 साल के होने पर मैच्योर होता है। इसके अलावा बेटी के 18 साल के होने पर इस खाते की 50 फीसदी रकम निकाली जा सकती है। यह खाता खुलवाने के लिए आपको बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। साथ ही आपको माता-पिता या अभिभावक का पैन और आधार कार्ड भी देना होगा।
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