ITR Filing Last Date, 31st December Deadline: अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है. या फिर ऐसे रिटर्न्स जिसमें, अभी कुछ अपडेट करना है या कोई गलती चली गई है. इन टैक्सपेयर्स के पास 31 दिसंबर, 2023 तक अपना Revised और Belated Return फाइल करने का मौका है.
ITR Filing last date 2023: ऐसे टैक्सपेयर्स (taxpayers) के लिए बड़ी डेडलाइन करीब आ चुकी है, जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 (AY 2023-24) के लिए अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल(income tax return file) नहीं किया है.
या फिर ऐसे रिटर्न्स जिसमें, अभी कुछ अपडेट करना है या कोई गलती चली गई है. इन टैक्सपेयर्स के पास 31 दिसंबर, 2023 तक अपना Revised और Belated Return फाइल करने का मौका है.
इस बार भी नहीं भरा तो?
अगर जिन्होंने अपना रिटर्न फाइल ही नहीं किया है, वो ये डेडलाइन भी मिस कर देते हैं तो फिर वो इस असेसमेंट ईयर के लिए अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे. उन्हें अगले असेसमेंट ईयर के साथ इसे पेनाल्टी के साथ फाइल करना होगा. वहीं जिन लोगों ने 31 जुलाई के पहले या उसके बाद भी अपना रिटर्न फाइल (Return File) कर दिया था, लेकिन उसमें कुछ गलती चली गई है,
या फिर TDS वगैरह एडजस्ट होने के बाद अगर उनके AIS यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में कुछ बदलाव हुआ है, तो उन्हें भी अपने आईटीआर को रिवाइज करना होगा. अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो फिर अपना आईटीआर रिवाइज (ITR Revise) नहीं कर पाएंगे और उन्हें फिर बाद में ज्यादा टैक्स भरना पड़ सकता है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी की है एडवाइजरी
पिछले दिनों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को रिवाइज्ड आईटीआर फाइल (ITR File) करने के लिए एडवाइजरी जारी किया था. खासकर, जिन लोगों ने 2022-2023 के लिए हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन (high value transaction) किए हैं, उन ज्यादातर लोगों को रिवाइज्ड आईटीआर (Revised ITR) भरने का मैसेज आ रहा है. टैक्सपेयर्स AIS के फॉर्म को दुबारा चेक करके जवाब दे सकते हैं. दिसंबर 31 के बाद इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज (income tax return revised) नहीं हो पाएगा.
क्या भरना होगा जुर्माना?
आयकर विभाग की तरफ से रिवाइज्ड आईटीआर (Revised ITR) भरने पर कोई चार्ज या जुर्माना नहीं लगाया जाता है. हालांकि, अगर रिवाइज्ड आईटीआर (Revised ITR) भरने पर आप अपनी इनकम में कोई बदलाव करते हुए अतिरिक्त आय दिखाते हैं तो आपको उस पर लगने वाला अतिरिक्त टैक्स चुकाना होगा. वहीं ऐसे मामले में आप पर जुर्माना और बकाया पर ब्याज भी लग सकता है.
वहीं, बिलेटेड रिटर्न फाइल (Return File) करने के लिए आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सेक्शन 234F के तहत नियम है कि जिन टैक्सपेयर्स (Taxpaayers) ने आईटीआर (ITR) की लेट फाइलिंग (File) की है, उनपर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. लेकिन जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है, उनपर अधिकतम लेट फीस 1,000 रुपये लगेगी.