Indian Railway Ticket Rule: ऑनलाइन बुक की गई टिकट पर आप कितनी देर तक यात्रा कर सकते हैं? ट्रेन में चढ़ने से पहले जान लें ये नियम, नहीं तो भरना पड़ेगा जुर्माना
भारतीय रेलवे ने यात्रा के लिए ऑनलाइन जनरल टिकट बुक करना संभव बना दिया है। अब आप घर बैठे ही UTS ऐप के ज़रिए जनरल टिकट बुक कर सकते हैं। इससे यात्रा करना और भी सुविधाजनक हो गया है क्योंकि अब आपको कतार में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है।
ऑनलाइन जनरल टिकट बुक करते समय कुछ नियमों का ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऑनलाइन जनरल टिकट बुक करने के बाद यह जानना जरूरी है कि टिकट कितने समय तक वैध रहेगा।
रेलवे के नियमों के अनुसार, ऑनलाइन बुक किया गया जनरल टिकट बुकिंग की तारीख से सिर्फ़ 3 घंटे तक वैध होता है। यही वह समय है जब आपको अपनी यात्रा शुरू करनी होती है। अगर आप टिकट की वैधता खत्म होने के बाद अपनी यात्रा शुरू करते हैं, तो टिकट अमान्य हो जाता है।
अगर टिकट की वैधता समाप्त हो गई है, तो आपकी यात्रा को बिना टिकट की यात्रा माना जाएगा और टीटीई (टिकट परीक्षक) आप पर जुर्माना लगा सकता है। इसलिए, टिकट खरीदने के बाद यह कितने समय तक वैध है, यह जानने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों को अवश्य पढ़ें।
अगर आप समय पर अपनी यात्रा शुरू नहीं करते हैं तो आपको 250 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके साथ ही आपको उस स्टेशन से आगे की टिकट का शुल्क भी देना होगा जहां से ट्रेन रवाना हुई थी।
अगर आप ऑनलाइन जनरल टिकट बुक कर रहे हैं तो अपनी यात्रा समय पर शुरू करें। इससे आप जुर्माने से बचेंगे और आपकी यात्रा आरामदायक होगी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और व्यवस्था के लिए ये नियम बनाए हैं। इन नियमों का पालन करके आप बिना किसी परेशानी के यात्रा कर सकते हैं।
लोकल ट्रेन टिकट और एक्सप्रेस टिकट के नियम अलग-अलग होते हैं। इसलिए आप जिस टिकट पर यात्रा करते हैं, उसके आधार पर टिकट के नियम बदल जाते हैं। इसलिए टिकट खरीदने के बाद इन नियमों को ध्यान में रखकर यात्रा करें, नहीं तो आपको TC बिल देना पड़ेगा।
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