
आज हम इन्हीं नियमों के बारे में जानने जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने यात्रा के दौरान किन वस्तुओं को ले जाना सख्त वर्जित है, इसकी एक सूची जारी की है।
हमारे देश में ट्रेन से यात्रा करना कई लोगों की दिनचर्या का अहम हिस्सा है। दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कुछ अहम नियम बनाए हैं। इन नियमों का पालन करना हर यात्री के लिए जरूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रेन में कुछ खास चीजें ले जाने पर आपको सीधे जेल की सजा हो सकती है?
जी हां, आज हम इन्हीं नियमों के बारे में जानने जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने उन वस्तुओं की सूची जारी की है जिन्हें यात्रा के दौरान ले जाना सख्त वर्जित है। इनमें स्टोव, गैस सिलेंडर, ज्वलनशील रसायन, पटाखे, एसिड, कच्चा या गीला चमड़ा, ग्रीस, सिगरेट और विस्फोटक शामिल हैं।
इतना ही नहीं, फलों को लेकर भी एक खास नियम है। वैसे तो सभी तरह के फलों को ट्रेनों में ले जाने की अनुमति है, लेकिन “सूखे नारियल” (जिसके बाहर की तरफ सूखा छिलका होता है) को ट्रेनों में ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। क्योंकि इसका बाहरी हिस्सा बहुत ज्वलनशील होता है और इससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है।
रेलवे ने साफ कहा है कि अगर कोई यात्री ट्रेन में शराब पीता है या नशे में हंगामा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 165 के तहत ऐसे व्यक्ति का टिकट या पास तुरंत रद्द किया जा सकता है। दोषी पाए जाने पर यात्री को 6 महीने की जेल और 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
रेलवे में पालतू जानवरों के साथ यात्रा करने के लिए भी विशेष नियम हैं। केवल एसी फर्स्ट क्लास में यात्रा करने वाले यात्री ही अपने पालतू जानवरों को अपने साथ ले जा सकते हैं, बशर्ते कि कुछ शर्तें हों। घोड़े, बकरी आदि जैसे विशेष जानवरों को ले जाने के लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता होती है।
मेडिकल इमरजेंसी के मामले में कुछ नियमों के तहत ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की अनुमति है। हालांकि, गैस सिलेंडर या अन्य ज्वलनशील सामान ले जाना सख्त वर्जित है।
अगर कोई यात्री इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 1,000 रुपये का जुर्माना, तीन साल की कैद या दोनों सजाएं हो सकती हैं। साथ ही अगर इस मद से रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो उस नुकसान की भरपाई भी यात्री से ही की जाएगी।















