What is Government Employees Retirement Age: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी है. हालांकि, क्या यह सच है? इस वायरल दावे की सही जानकारी आपको हम देंगे.
पोस्ट में दावा किया गया है कि भारत सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 62 साल कर दी है.
हालांकि, यह दावा झूठा पाया गया क्योंकि भारत सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है. भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने वायरल दावे की जांच की और स्पष्ट किया कि इंटरनेट पर वायरल हो रहा पोस्ट फर्जी है.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे खबरों में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में 2 साल की वृद्धि करने का निर्णय लिया है#PIBFactCheck
❌ यह दावा फर्जी है
✅ भारत सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है
⚠️ बिना सत्यता जांचे खबरें साझा न करें pic.twitter.com/KahXlVIrAF
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 19, 2024
PIB ने X पर एक पोस्ट में कहा कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के लिए ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है.
क्या आगे बढ़ाई जाएगी रिटायरमेंट की उम्र?-(Will the retirement age be increased further?)
अगस्त 2023 में, सरकार ने लोकसभा में पुष्टि की कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 9 अगस्त को कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, सिंह ने कहा कि सेवा नियमों के विभिन्न प्रावधानों के तहत पिछले तीन वर्षों में 122 सरकारी अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है.
कार्मिक राज्य मंत्री ने कहा, ‘विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कैडर नियंत्रण प्राधिकरणों [सीसीए] द्वारा प्रदान की गई प्रोबिटी पोर्टल [30.06.2023 तक] पर उपलब्ध अपेडट जानकारी/डेटा के अनुसार, पिछले तीन वर्षों [2020-2023] के दौरान कुल 122 अधिकारियों के खिलाफ मौलिक नियम (एफआर)-56(जे)/समान प्रावधानों के प्रावधान लागू किए गए हैं, जिसमें चालू वर्ष भी शामिल है.’
सिंह ने कहा, ‘केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.’ उन्होंने यह भी कहा कि एफआर 56(जे)/समान प्रावधानों के तहत समीक्षा प्रक्रिया का उद्देश्य दक्षता लाना और प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करना है.