EPFO ने कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़े पेंशनधारकों को बड़ी खुशखबरी दी है। अब पेंशनर किसी भी बैंक शाखा या स्थान से अपनी पेंशन ले सकेंगे। पहले अगर पेंशनभोगी अपनी लोकेशन या बैंक ब्रांच बदलता था तो उसे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उसे पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) को ट्रांसफर कराने के लिए काफी भागदौड़ करनी पड़ती थी। लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं होगी।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) से जुड़े पेंशनधारकों के लिए नया साल एक बड़ी राहत लेकर आया है। आज से वह देश में स्थित किसी भी बैंक, शाखा या स्थान से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। सेवानिवृत्त होने के बाद अपने गृहनगर में रहने वाले लोगों के लिए यह एक बड़ी सहूलियत होगी।
दरअसल, कुछ दिनों पहले कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) के प्रस्ताव को श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया और EPF के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के चेयरमैन द्वारा स्वीकृत किया गया था, जिसके बाद नए साल से यह सुविधा कर्मचारियों को मिलने लगेगी। CPPS के लागू होने से लगभग 78 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा।
पेंशन पाने में कैसे होगी आसानी?-(How will it be easy to get pension)
EPFO के एक सहायक आयुक्त के मुताबिक, वर्तमान व्यवस्था के तहत प्रत्येक ईपीएफओ जोनल (EPFO Zonal) और क्षेत्रीय कार्यालय केवल तीन से चार बैंकों के साथ व्यक्तिगत स्तर पर एक व्यवस्था बनाते हैं। ऐसे में जब सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने गृहनगर चला जाता है तो बैंक शाखा जिस बैंक के साथ EPFO ने करार किया है) की अनुपस्थिति के चलते उसे पेंशन प्राप्त करने में परेशानी होती है। हालांकि CPPS के लागू होने के बाद पेंशन प्राप्त करने में आसानी होगी।
इसके अलावा, अब पेंशनधारकों को पेंशन शुरू होने के बाद सत्यापन के लिए किसी बैंक की शाखा में भी जाने की जरूरत नहीं होगी। पेंशन जारी होने के बाद तुरंत उस बैंक में जमा हो जाएगी, जिसका उल्लेख कर्मचारियों ने अपने दस्तावेजों में किया है।
इतना ही नहीं यदि कोई पेंशनधारक स्थानांतरित होता है या वह बैंक या शाखा बदलता है तो भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि CPPS एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में पेंशन भुगतान आदेश (PPO) के हस्तांतरण की आवश्यकता के बिना पूरे भारत में पेंशन वितरण की गारंटी देता है। EPFO को उम्मीद है कि नई प्रणाली के लागू होने से पेंशन भुगतान में लगने वाली बड़ी लागत की बचत होगी।
ईपीएस पेंशन के लिए पात्रता-(Eligibility for EPS Pension)
- कर्मचारी ईपीएफओ का सदस्य होना चाहिए और उसने 10 साल की सेवा पूरी की हो।
- वह 58 वर्ष की आयु तक पहुंच गया हो।
- वह 50 वर्ष का पूरा होने के बाद कम दर पर अपनी ईपीएस निकाल भी सकता है।
- वह अपनी पेंशन को दो साल (60 वर्ष की आयु तक) के लिए आगे भी बढ़ा सकता है।
- इसके बाद उसे प्रत्येक वर्ष चार प्रतिशत की अतिरिक्त दर पर पेंशन मिलेगी।