नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने फास्टैग में दो नए बड़े बदलाव जारी किए हैं. गवर्नमेंट बॉडी ट्रांजैक्शन और चार्जबैक की प्रोसेसिंग के लिए सख्त गाइडलाइन लागू करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य टोल पमेंट को सुव्यवस्थित करना और विवादों को कम करना है. 17 फरवरी, 2025 से लागू होने वाले नए फास्टैग नियम उन यूजर्स को प्रभावित करेंगे जो पेमेंट में देरी करते हैं या जिनके टैग ब्लैकलिस्टेड हैं.
इसके अलावा टोल पेमेंट को सरल बनाने और विवादों को कम करने के लिए चार्जबैक प्रोसेस और कूलिंग पीडियड के साथ-साथ ट्राजैक्शन रिजेक्शन रूल्स में भी बदलाव किए गए हैं. यदि व्हीकल के टोल रीडर से गुजरने के बाद टोल ट्राजैक्शन 15 मिनट से अधिक समय में किया जाता है, तो फास्टैग यूजर्स को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है.
विलंबित ट्राजैक्शन पर लग सकता है जुर्माना
अपडेटेड नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (NETC) गाइडलाइन के अनुसार, यदि किसी ट्रांजैक्शन में देरी होती है और यूजर्स के फास्टैग अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है, तो टोल ऑपरेटर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा. हालांकि यदि अमाउंट काट लिया जाता है, तो यूजर्स शुल्क का विरोध कर सकते हैं, लेकिन केवल 15-दिन की अनिवार्य कूलिंग अवधि के बाद.
चार्जबैक प्रोसेस और कूलिंग पीरियड
नए नियमों के तहत बैंक ब्लैकलिस्टेड या कम बैलेंस वाले फास्टैग से संबंधित गलत कटौतियों के लिए 15 दिनों के बाद ही चार्जबैक कर सकते हैं. यदि कूलिंग पीरियड से पहले चार्जबैक फाइल किया जाता है, तो इसे सिस्टम एरर कोड (5290 – कूलिंग अवधि पूरी नहीं हुई) के साथ स्वचालित रूप से रिजेक्ट कर दिया जाएगा. NETC सिस्टम में इन बदलावों की इप्लिमेंटेशन डेट अलग से घोषित की जाएगी. यूजर्स को पता होना चाहिए कि विलंबित ट्राजैक्शन के कारण काटे गए टोल चार्ज पर विवाद केवल इस वेटिंग पीरियड के बाद ही किया जा सकता है.
इनएक्टिव या ब्लैकलिस्टेड टैग से लेनदेन अस्वीकृत किया जाएगा
नए नियम अपडेट उन फास्टैग को प्रभावित करता है जो ब्लैकलिस्टेड हैं, कम बैलेंस वाले हैं या निष्क्रियता के कारण हॉटलिस्टेड हैं. अगर कोई फास्टैग वाहन के टोल पार करने से पहले 60 मिनट से ज़्यादा समय तक इनएक्टिव रहता है और टोल पार करने के 10 मिनट बाद तक इनएक्टिव रहता है, तो ट्रांजैक्शन अस्वीकार कर दिया जाएगा. सिस्टम ऐसे पेमेंट्स को रीजन कोड 176 के साथ अस्वीकार कर देगा. यह नियम 17 फरवरी, 2025 से लागू होने वाला है.
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