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EPFO Rules Update : पुराने PF अकाउंट को नई कंपनी में नहीं किया ट्रांसफर तो क्‍या मिलेगा ब्‍याज? जानिए ये नियम

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EPFO Rules Update : पुराने PF अकाउंट को नई कंपनी में नहीं किया ट्रांसफर तो क्‍या मिलेगा ब्‍याज? जानिए ये नियम

EPFO Rules: पुराने EPF अकाउंट पर ब्याज मिलता रहेगा, लेकिन यह सीमित समय के लिए ही होगा। EPFO ​​के नियमों के मुताबिक, अगर किसी EPF अकाउंट में 36 महीने यानी 3 साल तक कोई योगदान नहीं होता है और कर्मचारी काम नहीं कर रहा है तो उस अकाउंट को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाता है।

EPFO Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों को कई तरह की सुविधाएं देता रहता है, ताकि लोग आसानी से इसका लाभ उठा सकें। बैलेंस चेक करने से लेकर अकाउंट ट्रांसफर करने तक की सुविधा EPFO ​​देता है। अगर आप कंपनी बदलते हैं तो नए नियोक्ता (नई कंपनी) में PF ट्रांसफर करना जरूरी होता है, लेकिन सोचिए अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो क्या होगा?

क्या आपको लगता है कि PF ट्रांसफर न करने के बाद भी पुरानी कंपनी के PF अकाउंट पर ब्याज मिलता रहेगा? यहां हम आपको बता दें कि पुराने निष्क्रिय EPF अकाउंट पर ब्याज कुछ सालों तक ही मिलता है। समय सीमा खत्म होने के बाद ब्याज मिलना बंद हो जाएगा। आइए जानते हैं क्या है नियम।

अगर पीएफ ट्रांसफर नहीं किया तो क्या होगा?

ईपीएफ देश में सबसे भरोसेमंद रिटायरमेंट सेविंग विकल्पों में से एक माना जाता है। इसमें टैक्स छूट के साथ-साथ बेहतर ब्याज दर भी मिलती है। लेकिन अगर आपने नौकरी बदलने के बाद पुराने ईपीएफ खाते को नई कंपनी में ट्रांसफर नहीं किया है तो यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ट्रांसफर के बिना भी पुराने खाते में ब्याज मिलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यह एक तय समय के लिए ही होता है।

पीएफ अकाउंट ट्रांसफर खुद ही करना होता है

जब कोई कर्मचारी नई नौकरी जॉइन करता है तो उसका ईपीएफ अकाउंट अपने आप ट्रांसफर नहीं होता है। कर्मचारी को खुद ही ईपीएफ वेबसाइट पर जाकर ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। अगर अकाउंट ट्रांसफर नहीं होता है तो पुराना अकाउंट वैसे ही रहता है। हालांकि, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) वही रहता है। इसमें कोई बदलाव नहीं होता है।

पुराने खाते पर कब तक मिलेगा ब्याज?

पुराने EPF खाते पर ब्याज मिलता रहेगा, लेकिन यह सीमित समय के लिए ही होगा। EPFO ​​के नियमों के मुताबिक, अगर किसी EPF खाते में 36 महीने या 3 साल तक कोई योगदान नहीं होता है और कर्मचारी काम नहीं कर रहा है तो उस खाते को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में ब्याज मिलना बंद हो जाता है।

क्या हैं दिक्कतें?

अगर पुराने खाते में अंशदान बंद हो गया है तो चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ नहीं मिल पाएगा। साथ ही अगर खाते में आधार, बैंक और पैन की जानकारी अपडेट नहीं है तो पैसे निकालने और दूसरी सेवाओं में दिक्कतें आएंगी।

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