Driving License Rules: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना होता है. हालांकि यह नियम सभी के लिए नहीं है. जानें किन लोगों को जरूरी है मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना.
भारत में रहने वाले लोगों के पास वाले लोग कुछ दस्तावेजों का होना बेहद जरूरी होता है. इन दस्तावेजों की जरूरत आए दिन कभी ना कभी किसी न किसी काम के लिए पड़ ही जाती है. बिना इनके कई काम अटक सकते हैं.
इन दस्तावेजों में बात की जाए तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज काफी जरूरी होते हैं. अगर आप सड़कों पर गाड़ी चलाना चाहते हैं. तो इसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होगी.
बिना ड्राइविंग लाइसेंस के भारत में आप गाड़ी नहीं चला सकते. ऐसा करने पर आपको अच्छा खासा जुर्माना देना होगा. ड्राइविंग लाइसेंस भारत में 18 साल से उम्र का कोई व्यक्ति बनवा सकता है. इसके लिए आरटीओ दफ्तर में अप्लाई करना होता है.
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कुछ नियम तय किए गए हैं. जो लोगों को मानने होते हैं. जो इन नियमों का उल्लंघन करता है या अंधेरी करता है उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता.
आपको बता दें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना होता है. हालांकि यह नियम सभी के लिए नहीं है. इसके लिए एक उम्र की लिमिट तय की गई है. चलिए बताते हैं किस उम्र वालों को देना होता है मेडिकल सर्टिफिकेट.
ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर तय किए गए नियमों के मुताबिक 40 साल की उम्र के बाद कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन देता है. तो उसे मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी होता है. बिना इसके ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन अधूरा माना जाता है.
वहीं अगर कोई अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाता है. तब भी मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना होता है. इसके लिए भी एक उम्र तय की गई है. 50 साल की उम्र के बाद अगर कोई अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाता है. तो उसे मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना होता है.
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