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Cash Deposit Limit : बैंक खाते में कैश जमा कराने पर लगेगा 60 फिसदी टैक्स, जाने डिटेल्स में

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Cash Deposit Limit : बैंक खाते में कैश जमा कराने पर लगेगा 60 फिसदी टैक्स, जाने डिटेल्स में
Cash Deposit Limit : बैंक खाते में कैश जमा कराने पर लगेगा 60 फिसदी टैक्स, जाने डिटेल्स में

Income tax guidelines : बैंक खाते का इस्तेमाल तो हम सब करते ही है। ज्यादातर लोग अपनी जमा पूंजी को बैंक खातें में रखते है। ऐसे में आज की इस खबर में हम आपको बताने जा रहे है कि अब बैंक खाते में कैश जमा पर 60 फिसदी टैक्स देना होगा, आइए खबर में जानते है बैंक खाते में पैसे जमा करवाने पर इनकम टैक्स द्वारा जारी की गई इस गाइडलाइन के बारे में विस्तार से।

Income tax बैंक अकाउंट आपके पैसों का मैनेजमेंट करने के लिए होता है। इसमें आप पैसा जमा और निकासी करते रहते हैं। हालांकि, आपका बैंक अकाउंट कई तरह के नियमों से बंधा होता है।जिनकी बेहद कम लोगो को जानकारी होती है। आयकर विभाग के मुताबिक अगर आप अपने खाते में नकद जमा करते हैं और आय का सोर्स नहीं बताते हैं तो आपसे यह भारी भरकम टैक्स वसूला जाएगा, आज हम इस खबर के माध्यम से जानते है कि बैंक खाते में नकद जमा के नियम क्या है?

आय का स्रोत नहीं बता पाते हैं तो देना होगा इतना टैक्स-(Income tax guidelines)

आयकर अधिनियम की धारा 68 के मुताबिक, आयकर विभाग के पास आय का सोर्स नहीं बता पाने पर नोटिस जारी करने और 60 फीसदी टैक्स वसूलने का अधिकार है। सरकार लगातार कोशिश करती रही है कि लोग कम से कम संख्या में कैश का इस्तेमाल करें। बचत खाते में नकद जमा सीमा लगाकर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकने की कोशिश की जा रही है।

10 लाख रुपये से ज्यादा कैश जमा करने पर देनी होगी जानकारी-

आयकर अधिनियम के अनुसार, अगर आप बचत खाते में एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से ज्यादा जमा करते हैं तो आपको टैक्स अधिकारियों को इसकी जानकारी देनी होगी। चालू खाते में यह सीमा 50 लाख रुपये है। हालांकि, यह जानना जरूरी है कि सीमा से ज्यादा कैश जमा करने पर तत्काल कोई टैक्स नहीं लगता है। साथ ही, अगर आप सही जानकारी देने में सफल हो जाते हैं तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है।

1 करोड़ रुपये से ज्यादा की निकासी पर कटेगा 2 फीसदी TDS –

आयकर अधिनियम की धारा 194एन कहती है कि बैंक खाते से 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की निकासी पर 2 फीसदी टीडीएस कटेगा। हालांकि, अगर आपने पिछले 3 साल से आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो आपको 20 लाख रुपये से ज्यादा की निकासी पर सिर्फ 2 फीसदी टीडीएस और 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की निकासी पर 5 फीसदी टीसीएस देना होगा।

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