Mutual fund निवेशकों के लिए बेहद जरूरी है, जिन्होंने आधार के आने से पहले निवेश किया था। उस समय एड्रेस प्रूफ के रूप में बैंक अकाउंट या यूटिलिटी बिल जमा किया था, लेकिन अपने पोर्टफोलयों में 12 अंकों की डिजिटल नेशनल आइडेंटिटी नंबर को अपडेट करने में विफल रहे हैं।
अगर आपने अपने आधार की जानकारी सबमिट नहीं की है तो आप नई एमएफ यूनिट नहीं खरीद पाएंगे। निवेशकों को 2024-25 से एमएफ खरीदने के लिए अनिवार्य रूप से आधार के माध्यम से अपना केवाईसी करवाना होगा।
केवाईसी पर बाजार नियामक सेबी द्वारा निर्धारित नियमों का नया सेट 1 अप्रैल से एमएफ के लिए प्रभावी है। अपने निवेश और रिडंप्शन को जारी रखने के लिए निवेशकों को सीएएमएस (कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज) जैसे केआरए (केवाईसी पंजीकरण एजेंसियों) के साथ अपने स्टेटस की जांच करनी होगी।
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अपना KYC स्टेटस चेक करें
निवेशक अपने स्टेटस चेक करने के लिए सीएएमएस, कार्वी, सीवीएल और एनडीएमएल जैसे केआरए की वेबसाइट पर लॉग इन करें। इससे यह पता चल जाएगा कि केवाईसी स्टेटस होल्ड पर है या मान्य वैलिडेट है। या फिर केवाईसी रजिस्टर्ड या वेरीफाई है। यहां केवाईसी करने के लिए लिंक दिए गए हैं।
https://camskra.com/
https://www.karvykra.com/KYC_Validation/Default.aspx
https://validate.cvlindia.com/CVLKRAVerification_V1/
https://kra.ndml.in/ClientInitiatedKYC-webApp/#/ClientinitiatedKYC
यदि केआरए कहता है कि आपकी ‘केवाईसी स्थिति होल्ड पर है’। इसका मतलब यह है कि मौजूदा योजनाओं सहित सभी वित्तीय लेनदेन प्रतिबंधित रहेंगे। निवेशक को एएमसी या केआरए की निकटतम शाखा में आधार, पासपोर्ट और मतदाता पहचान पत्र सहित कोई भी आधिकारिक वैध दस्तावेज (ओवीडी) जमा करके केवाईसी प्रक्रिया को फिर से करना होगा।
केवाईसी रजिस्टर्ड या वेरिफाई का मतलब है कि आपने अपना केवाईसी अपने आधार कार्ड से किया था, जिसमें कोई क्यूआर कोड, कोई अन्य ओवीडी या वैध डीम्ड ओवीडी नहीं था। इस मामले में आप अपनी मौजूदा एमएफ योजनाओं में लेनदेन जारी रख सकते हैं लेकिन नई योजनाओं में निवेश करने के लिए फिर से KYC करना होगा।
केवाईसी वैलिडेट का मतलब है कि आपने अपने आधार कार्ड का उपयोग करके अपना केवाईसी किया है। आप मौजूदा और नई एमएफ योजनाओं में बिना किसी समस्या के निवेश जारी रख सकते हैं।
केवाईसी के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से हैं
- आधार
- पासपोर्ट
- ड्राईविंग लाइसेंस
- वोटर आईडी कार्ड
- मनरेगा द्वारा जारी किया गया जॉब कार्ड
- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम/पते का विवरण हो।
- केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य दस्तावेज।