Bank License Cancelled : RBI ने रद्द किया एक और बैंक का लाइसेंस, जमाकर्ताओं के पैसों का क्या होगा, चेक डिटेल्स

Bank License Cancelled: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 22 अप्रैल 2025 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। RBI ने अपने बयान में कहा कि बैंक की खराब वित्तीय स्थिति और नगण्य पूंजी और कमाई की संभावनाओं के कारण यह फैसला लिया गया है। बैंक अब 22 अप्रैल से कोई भी बैंकिंग कारोबार करने में असमर्थ है और इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।

बैंक घाटे में चल रहा था

आरबीआई ने कहा कि अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पास न तो पर्याप्त पूंजी थी और न ही लाभ कमाने की संभावनाएं। इस वजह से बैंक का भविष्य असुरक्षित माना जा रहा था। केंद्रीय बैंक ने महाराष्ट्र सरकार के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को आधिकारिक रूप से बंद करने और लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी करने को कहा है।

जमाकर्ताओं को राहत: DICGC की गारंटी

बैंक के जमाकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के तहत हर खाताधारक को अधिकतम ₹5 लाख तक की बीमा राशि मिलेगी। यह राशि उनके खातों में मौजूद जमा राशि के हिसाब से दी जाएगी। RBI ने बताया कि बैंक के कुल 91.55 फीसदी जमाकर्ता ऐसे हैं, जिनकी जमा राशि ₹5 लाख या उससे कम है। इसका मतलब यह है कि इन 91.55 फीसदी ग्राहकों को उनकी पूरी जमा राशि वापस मिल सकेगी।

ग्राहकों को क्या करना होगा?

बैंक बंद होने के बाद ग्राहकों को DICGC से पैसे पाने के लिए बीमा क्लेम फॉर्म भरना होगा। यह प्रक्रिया संबंधित लिक्विडेटर के मार्गदर्शन में की जाएगी। ग्राहक को पहचान पत्र और अकाउंट डिटेल के साथ क्लेम करना होगा।

सहकारी बैंकों की स्थिति पर सवाल

इस मामले ने एक बार फिर सहकारी बैंकों की स्थिति और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले कुछ सालों में कई सहकारी बैंक बंद हो चुके हैं, जिससे आम ग्राहकों का भरोसा डगमगा गया है। आरबीआई ने इस पर सख्त रुख अपनाया है और ऐसे बैंकों की लगातार निगरानी शुरू कर दी है।

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