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Aadhaar Card Updation New Rules! आधार धारक ध्यान दें…नामांकन से लेकर अपडेशन तक UIDAI ने जारी किए नए दिशानिर्देश…

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Aadhaar Card Updation New Rules: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड अपडेशन के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. UIDAI ने आधार (नामांकन और अपडेशन) नियमों में संशोधन के लिए एक अधिसूचना जारी की. UIDAI ने आधार नामांकन या अपडेशन उद्देश्यों के लिए भारतीय लोगों और अनिवासी व्यक्तियों (NRI) के लिए नए फॉर्म जारी किए हैं.

आधार कार्ड: अपडेट जानकारी

नए नियमों के मुताबिक, आधार कार्ड धारक अब ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के जरिए जानकारी अपडेट कर सकता है. सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपॉजिटरी (CIDR) में जानकारी अपडेट या तो निकटतम आधार सेवा केंद्र पर जाकर या मोबाइल एप्लिकेशन और UIDAI वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है.

पुराने 2016 नियम केवल ऑनलाइन मोड में पते के अपडेशन के लिए प्रदान किए गए थे. अन्य विवरण अपडेशन के लिए, आधार संख्या धारक को नामांकन केंद्र पर जाना आवश्यक था.

विशेषज्ञों का कहना है कि चूंकि नए नियमों में किसी प्रतिबंध का जिक्र नहीं है, इसलिए आधार कार्ड धारक ऑनलाइन भी मोबाइल नंबर अपडेट कर सकेगा.

आधार कार्ड: नामांकन के लिए नए फॉर्म

आधार के लिए नामांकन और आधार विवरण को अपडेट करने के लिए मौजूदा फॉर्म को नए फॉर्म से बदल दिया गया है.

फॉर्म 1

फॉर्म 1 का उपयोग आधार नामांकन के लिए 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के निवासी व्यक्तियों और अनिवासी व्यक्तियों (भारत में पते का प्रमाण रखने वाले) द्वारा किया जाएगा.

यदि व्यक्ति के पास पहले से ही आधार कार्ड है तो फॉर्म 1 का उपयोग अन्य विवरण अपडेट करने के लिए भी किया जा सकता है.

फॉर्म 2

जिन NRI के पास भारत से बाहर के पते का प्रमाण है, उनके लिए नामांकन और अपडेशन के लिए फॉर्म 2 का उपयोग किया जाएगा.

फॉर्म 3

फॉर्म 3 का उपयोग 5 वर्ष और उससे अधिक लेकिन 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों (निवासी या भारतीय पते वाले एनआरआई) के नामांकन के लिए किया जाना है.

फॉर्म 4

फॉर्म 4 का उपयोग भारत से बाहर के पते वाले एनआरआई बच्चों के लिए किया जाना है.

फॉर्म 5

आधार में नामांकन या अपडेशन के लिए 5 वर्ष से कम आयु के निवासी या एनआरआई बच्चों (भारतीय पते वाले) द्वारा फॉर्म 5 का उपयोग किया जाना है.

फॉर्म 6

फॉर्म 6 का उपयोग 5 वर्ष से कम आयु के एनआरआई बच्चों (जिनका पता भारत से बाहर है) द्वारा किया जाना है.

फॉर्म 7

फॉर्म 7 का उपयोग 18 वर्ष से अधिक आयु के निवासी विदेशी नागरिक द्वारा किया जाना है, जो आधार विवरण के लिए नामांकन या अपडेट करना चाहता है. इस श्रेणी में नामांकन के लिए विदेशी पासपोर्ट, ओसीआई कार्ड, वैध दीर्घकालिक वीजा, भारतीय वीजा का विवरण आवश्यक होगा. यहां भी ईमेल आईडी (Email ID:) अनिवार्य होगी.

फॉर्म 8

फॉर्म 8 का उपयोग 18 वर्ष से कम आयु के निवासी विदेशी नागरिक द्वारा किया जाना चाहिए.

फॉर्म 9

UIDAI ने अधिसूचित किया है कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर आधार संख्या को रद्द करने के लिए फॉर्म 9 का उपयोग किया जा सकता है.

Disclaimer: This article include AI-assisted content and is intended for informational purposes only. We aim for accuracy, but errors may occur. Please verify important information independently or contact us for corrections.