Gratuity latest update: ग्रेच्युटी यानी वो विशेष रकम जो कंपनी अपने कर्मचारियों को देती है। आपको बता दें, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार कर्मचारी जब किसी एक ही (Gratuity rules) कंपनी में पांच साल तक लगातार काम करता है, तो वह ग्रेच्युटी का हकदार बन जाता है। दरअसल, इस योजना का लाभ सरकारी और निजी कर्मचारियों दोनों को मिलता है। मार्च महीने में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4% बढ़ोतरी (DA Hike) के बाद अब ग्रेच्युटी को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आइए खबर में विस्तार से जानते है-
केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। डीए (Dearness Allowance Hike) में बढ़ोतरी के बाद अब ग्रेच्युटी (Gratuity Hike) बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा।
केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी के बाद अब रिटायरमेंट ग्रेच्युटी (retirement gratuity update) और डेथ ग्रेच्युटी की रकम में 25 फीसदी का इजाफा किया है। इससे ग्रेच्युटी की लिमिट 20 लाख से 25 लाख रुपए हो गई है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी मानी जाएगी।
अब ग्रेच्युटी में इतनी बढ़ोतरी
केंद्र सरकार की ओर से 30 मई 2024 को कार्यालय सर्कुलर (ओएम) को जारी किया जाएगा, जिसके अनुसार 7वें वेतन आयोग (7वें वेतन आयोग अपडेट) की गणना और केंद्रीय सिविल सेवा नियम, 2021 के अनुसार, 25 मई से 25 मई तक सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी में 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई हो चुकी है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को 25 लाख रुपए ग्रेच्युटी बढ़ोतरी मिलेगी। इससे पहले ग्रेच्युटी में उठने का फैसला 30 अप्रैल को किया गया था। लेकिन 7 मई को सर्कुलर जारी करते हुए इस पर रोक लगा दी गई थी।
मार्च में हुआ था डीए में इजाफा
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी इजाफा मार्च 2024 में किया था। बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2024 से लागू करने का ऐलान किया था। डिअरनेस अलाउंस और डिअरनेस रिलीफ(Dearness Relief) में हुए इजाफे के चलते लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को राहत मिली थी। केंद्र सरकार के इस फैसले का (DA hike update) अनुसरण करते हुए कई राज्य सरकारों ने भी चुनाव से पहले अपने-अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ा दिया था।
ग्रेच्युटी क्या है ?
ग्रेच्युटी एक विशेष रकम है, जो कंपनी अपने कर्मचारियों को देती है। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार कर्मचारी जब किसी एक ही संस्थान में पांच साल तक काम करता है, तो वह ग्रेच्युटी का हकदार (Gratuity kya hai?) होता है। इस योजना का लाभ सरकारी और निजी कर्मचारियों मिलता है। ग्रेच्युटी की रकम कर्मचारी की सेवा समाप्ति, मृत्यु या इस्तीफे पर ही मिलती है। किसी भी कंपनी में (7th pay commision news) यदि 10 या इससे ज्याद कर्मचारी हैं तो उसे अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ देना होता है। ये नियम कंपनियों के साथ दुकानों, शोरूम, फैक्ट्री और खदान पर भी लागू होता है।
ग्रेच्युटी पर मिलने वाली राशि होती है टैक्स फ्री
ग्रेच्युटी से मिलने वाली रकम टैक्स फ्री होती है। कंपनी में कार्य करते समय यदि कर्मचारी की मौत हो (Tax free gratuity) जाती है तो ग्रेच्युटी की रकम नॉमिनी को मिलती है। यहां 5 साल का नियम लागू नहीं होता है। ग्रेच्युटी की राशि का कैलकुलेशन आखिरी महीने की 15 दिन की सैलरी के आधार पर किया जाता है। इसका फॉर्मूला ग्रेच्युटी = (n*b*15)/26 है। यहां n का मतलब वर्षों से है, जितने साल कर्मचारी ने कंपनी में काम किया है। b का मतलब कर्मचारी की ओर से ली गई (central government employees) आखिरी सैलरी से है, जिसमें डीए और कमीशन को शामिल किया जाता है।
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