EPFO: कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के सदस्य साल के दौरान कभी भी अपना सालाना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। यह डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र दाखिल करने की तारीख से एक साल के लिए वैलिड रहती है।
यह सरकारी पेंशनर्स से अलग है, जिन्हें इसे हर साल 30 नवंबर से पहले जमा करना होता है। इसलिए, ईपीएस सदस्यों को अगले साल डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए जमा करने की तारीख याद रखनी चाहिए।
व्यक्ति को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का सदस्य होना चाहिए। ईपीएस के तहत शुरुआती पेंशन के लिए पात्र होने के लिए, आपको 10 साल की सर्विस पूरी करनी होगी और कम से कम 50 साल की आयु होनी चाहिए।
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ईपीएस सदस्यों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना कब है जरूरी
अन्य पेंशनर्स के उलट ईपीएस सदस्य किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं जो जमा करने की तारीख से एक साल के लिए वैलिड होगा। EPS सदस्य पेंशन डिस्ट्रीब्यूटर बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर, IPPB, भारतीय डाकघर, पोस्टमैन, उमंग ऐप, निकटतम ईपीएफओ ऑफिस में जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
जीवन प्रमाण पत्र के लिए ये है जरूरी
- पीपीओ नंबर
- आधार नंबर
- बैंक के खाते का विवरण
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
पेंशनर्स (Pensioners) को 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। पेंशर्स को हर साल अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का मतलब होता है कि आप जीवित है। सुपर सीनियर सिटीजन यानी 80 साल से ऊपर के पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की समयसीमा 1 अक्टूबर से शुरू हो जाती है। सीनियर सिटीजन 60 से 80 साल तक के पेंशनर्स 1 से 30 नवंबर के बीच होती है। पेंशनर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से सालाना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।