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Land Registry Rule Changed: सरकार को लगा तगड़ा झटका, फिर लागू हो सकती है पुराना नियम, SC ने जारी किया आदेश

रोहतास. बिहार में जब से जमीन रजिस्ट्री को लेकर नए नियम को लागू किया है तब से राजस्व में लगातार घाटा हीं होते आ रहा है. नए नियम के तहत जमीन के जमाबंदी रैयत के द्वारा ही जमीन की बिक्री कर सकता था.

यह नियम लागू होने के बाद अवर निबंधन कार्यालय में पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था, लोग जमीन रजिस्ट्री कराने से परहेज करने लगे थे. इसके कारण 70 से 80 फीसदी तक निबंधन के कार्य में गिरावट आ गई थी.

हालांकि अब सुप्रीम कोट ने राहत भरी खबर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने पुराने नियम पर हीं जमीन रजिस्ट्री कराने का आदेश जारी किया है. वहीं नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट सितंबर माह में सुनवाई करेगा. हालांकि विभागीय स्तर पर निर्देश प्राप्त होने का इंतजार है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्रेता और विक्रेता दोनों में खुशी की लहर है.

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10 अक्टूबर 2019 को लागू किया गया था नया नियम

बिहार सरकार ने जमीन विवाद में होने वाली लड़ाई-झगड़े को रोकने के लिए 10 अक्टूबर 2019 को नए नियम को लागू किया था. नए नियम के तहत जिनके नाम से जमाबंदी होगी, वही अपनी जमीन की बिक्री कर सकते थे. इसके खिलाफ कई लोगों ने हाई कोर्ट का शरण लिया, लेकिन हाईकोर्ट ने 25 अक्तूबर 2019 को सरकार के फैसले पर रोक लगा दी. तब से यह मामला चलता आया. 9 फरवरी 2024 को हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही बताते हुए लोगों का याचिका खारिज कर दिया. 22 फरवरी 2024 से जिनके नाम से जमाबंदी है, वही जमीन की बिक्री करने के नए नियम को लागू कर दिया गया था. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया. न्यायमूर्ति एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की खंडपीठ ने पुराने नियम पर जमीन रजिस्ट्री करने का आदेश को सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट के जारी आदेश के बाद कातिव से लेकर आम लोगों तक में खुशी का माहौल है.

विभागीय निर्देश का इंतजार कर रहे हैं अधिकारी

रोहतास के जिला अवर निबंधन पदाधिकारी गिरीश चन्द्र ने बताया कि जमीन रजिस्ट्री के नियम लागू होने के बाद राजस्व की स्थिति चरमरा गई थी. मुश्किल से कुछ दस्तावेजों का निबंधन हो पा रहा था. हालांकि जब पुराना नियम लाग था तो सौ से अधिक दस्तावेजों का निबंधन हो जाता था. पुराने नियम लागू होने से राजस्व वसूली में काफी सुधार होगा. पुराने नियम पर रजिस्ट्री करने के लिए मुख्यालय से किसी प्रकार का निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है. अवर निबंधन कार्यालय मंझौल के निबंधन सहायक अमित कुशवाहा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट केआदेश के बाद भूमि निबंधन के नए गाइडलाइंस को तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए पुराने गाइडलाइन पर काम किया जाएगा. हालांकि विभागीय आदेश के बाद यह प्रक्रिया शुरू होगी. विभागीय स्तर पर शनिवार या सोमवार को नया आदेश जारी हो सकता है.

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