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UPI Service : UPI का इस्तेमाल कर इन 4 देशों में ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे, RBI ने किया समझौता

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UPI Rules Change from 1 Jan 2025 : 1 जनवरी से बदल जाएगा UPI का यह नियम, पैसे ट्रांसफर करने की लिमिट होगी डबल
UPI Rules Change from 1 Jan 2025 : 1 जनवरी से बदल जाएगा UPI का यह नियम, पैसे ट्रांसफर करने की लिमिट होगी डबल

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को कहा कि वह चार आसियान देशों के साथ प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया है। इसके तहत सीमा पार खुदरा भुगतान के तुरंत निपटान के लिए एक मंच बनाया जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को कहा कि वह चार आसियान देशों के साथ प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया है। इसके तहत सीमा पार खुदरा भुगतान के तुरंत निपटान के लिए एक मंच बनाया जाएगा।

आरबीआई ने अपने बयान में कहा कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) के इनोवेशन हब द्वारा परिकल्पित नेक्सस का उद्देश्य भारत के यूपीआई (Unified Payments Interface) को आसियान सदस्यों – मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड की तेज भुगतान प्रणालियों से जोड़ना है।

इन देशों में शुरू हुई UPI सेवा

केंद्रीय बैंक ने अपने बयान में आगे कहा कि इस समझौते पर BIS और इन चार देशों के केंद्रीय बैंकों – बैंक नेगरा मलेशिया (BNM), बैंक ऑफ थाईलैंड (BOT), बैंगको सेंट्रल एनजी फिलीपींस (BSO), मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर (MAS) और भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 जून, 2024 को स्विट्जरलैंड के बेसल में हस्ताक्षर किए।

शुरुआती चरण में शामिल इंडोनेशिया विशेष पर्यवेक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगा।

2026 तक सेवा लाइव हो जाएगी

RBI ने अपने बयान में कहा कि आने वाले समय में इस प्लेटफॉर्म को कई और देशों तक बढ़ाया जा सकता है। इसे 2026 तक लाइव कर दिया जाएगा। नेक्सस रिटेल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में बड़ी भूमिका निभाएगा। इससे पेमेंट तेजी से और कम लागत पर हो सकेगा।

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