UIDAI Rules for Aadhaar : नाम, पता और उम्र को आधार में कितनी बार बदल सकते हैं? जान लीजिए नियम

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UIDAI Rules for Aadhaar : नाम, पता और उम्र को आधार में कितनी बार बदल सकते हैं? जान लीजिए नियम
UIDAI Rules for Aadhaar : नाम, पता और उम्र को आधार में कितनी बार बदल सकते हैं? जान लीजिए नियम

जब आप अपना मकान बदलते हैं तो आधार कार्ड में अपना पता बदलवाते हैं. पते के अलावा आपकी उम्र, नाम या अन्‍य जानकारी भी बदलवा सकते हैं. इसके लिए UIDAI की ओर से आपको आधार अपडेट करने का मौका दिया जाता है. लेकिन इसके कुछ नियम हैं. ऐसा नहीं कि आप कितनी बार भी किसी भी जानकारी को बदल सकते हैं. आइए आपको बताते हैं इस बारे में.

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कितनी बार बदल सकते हैं नाम?

यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) के मुताबिक आधार कार्ड होल्‍डर्स को अपने नाम को बदलने की सुविधा (Name Change in Aadhaar) अधिकतम 2 बार दी जाती है यानी नाम को सिर्फ दो बार बदला जा सकता है. शादी के बाद तमाम महिलाएं अपना सरनेम बदल लेती हैं. ऐसे में आधार कार्ड में उनके नाम को बदलने की जरूरत पड़ती है.

उम्र को कितनी बार बदला जा सकता है?

अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ (Date of Birth) में किसी तरह की गड़बड़ी हो जाती है तो आप उसे भी ठीक करवा सकते हैं. लेकिन ये मौका आपके पास सिर्फ 1 बार का होता है मतलब आप जीवन में सिर्फ एक बार ही DOB को बदल सकते हैं.

पता बदले का क्‍या है नियम?

आधार कार्ड पर पता आप कितनी बार भी बदल (Address Change in Aadhaar) सकते हैं. इसकी कोई लिमिट निर्धारित नहीं की गई है. आप बिजली/पानी/टेलीफोन बिल, रेंटल एग्रीमेंट जैसे वैध प्रमाण देकर अपना पता ऑनलाइन खुद भी बदल सकते हैं या फिर आधार नामांकन केंद्र पर जाकर बदलवा सकते हैं.

जेंडर की गलत जानकारी दर्ज हो तो?

अगर आपके आधार में किसी चूक के चलते जेंडर की गलत जानकारी हो तो उसे भी ठीक करने का मौका जीवन में केवल 1 बार ही मिलता है.

आधार से लिंक मोबाइल नंबर कितनी बार बदल सकते हैं?

आजकल तमाम जगहों पर आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, आधार लिंक मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी की तमाम जगहों पर जरूरत पड़ती है. लेकिन अगर आप आधार से लिंक्‍ड मोबाइल नंबर को ही बदलना चाहते हैं तो इसका ऑप्‍शन भी आपको मिलता है. आप जितनी बार चाहें, उतनी बार इसे बदल सकते हैं. UIDAI की तरफ से इसके लिए कोई लिमिट नहीं रखी गई है.

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