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Toll Tax Hike : बड़ी खबर! सरकार ने बढ़ाई टोल टैक्स दरें, जानें नए रेट

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Toll Tax Hike : बड़ी खबर! सरकार ने बढ़ाई टोल टैक्स दरें, जानें नए रेट

1 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश में यात्री और वाणिज्यिक वाहनों के लिए टोल बैरियर फीस बढ़ जाएगी। नई दरें 55 टोल बैरियर पर लागू होंगी। चार-सीटर निजी और वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों को 10 रुपये अधिक, जबकि वाणिज्यिक और मालवाहक वाहनों को 20 रुपये अधिक भुगतान करना होगा। एचजीवी के लिए नए शुल्क निर्धारित किए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश घूमना अब महंगा होने वाला है। 1 अप्रैल से राज्य सरकार ने टोल बैरियर शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। यह बढ़ोतरी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लागू होगी। चार सीटों वाली निजी गाड़ियों और व्यावसायिक वाहनों के मालिकों को 10 रुपये ज्यादा देने होंगे। वहीं, बड़े व्यावसायिक और मालवाहक गाड़ियों के लिए यह बढ़ोतरी 20 रुपये की होगी। नए रेट राज्य के सभी 55 टोल बैरियर पर लागू होंगे।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के आबकारी एवं कराधान विभाग ने टोल बैरियर पर अलग-अलग तरह की गाड़ियों के लिए प्रवेश शुल्क बढ़ा दिया है। यह बढ़ोतरी 2025-26 के लिए है। नए नियमों के अनुसार, निजी गाड़ियों को अब 60 रुपये की बजाय 70 रुपये देने होंगे। भारी मालवाहक गाड़ियों (HGVs) को 550 रुपये की बजाय 570 रुपये देने होंगे। 6 से 12 सीटों वाली यात्री गाड़ियों के लिए शुल्क 90 रुपये से बढ़कर 110 रुपये हो गया है। 12 से ज्यादा सीटों वाली गाड़ियों को 160 रुपये की बजाय 180 रुपये देने होंगे।

मनाली पहुंचने के लिए पांच मुख्य प्रवेश द्वार

हिमाचल प्रदेश में कम से कम 55 प्रवेश बैरियर हैं। यहां दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों और HGVs को हिमाचल प्रदेश प्रवेश कर नियम, 2012 के अनुसार प्रवेश शुल्क देना होता है। इनमें से 15 प्रवेश बैरियर ऊना जिले में, 13 सोलन में, 8 सिरमौर में और बाकी राज्य के अन्य हिस्सों में हैं। शिमला और कुल्लू जिले के मनाली पहुंचने के लिए पांच मुख्य प्रवेश द्वार हैं। इनमें कालका-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-5) पर परवाणू बैरियर शिमला जाने का सबसे प्रमुख रास्ता है।

हिमाचल के वाहनों को भी छूट नहीं

हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत मालवाहक गाड़ियों को भी कोई छूट नहीं दी गई है। राज्य के आबकारी एवं कराधान विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि त्रैमासिक और वार्षिक पास जारी किए जाएंगे, जो 2025-26 के प्रवेश शुल्क पर आधारित होंगे। 120-250 क्विंटल से ज्यादा वजन वाले HGVs को 570 रुपये, 90-120 क्विंटल वालों को 300 रुपये की बजाय 320 रुपये, 20-90 क्विंटल वालों को 150 रुपये की बजाय 170 रुपये और 20 क्विंटल से कम वजन वाले मालवाहक वाहनों को 110 रुपये की बजाय 130 रुपये देने होंगे।

निजी और सार्वजनिक ट्रैक्टरों के लिए चुकाने होंगे इतने रुपये

निजी और सार्वजनिक ट्रैक्टरों के लिए शुल्क 50 रुपये से बढ़कर 70 रुपये हो गया है। क्विंटल वजन की एक इकाई है। एक क्विंटल 100 किलोग्राम के बराबर होता है। इसका मतलब है कि अगर आपके ट्रक का वजन 200 क्विंटल है, तो उसका वजन 20,000 किलोग्राम या 20 टन होगा। यह नया नियम सभी पर लागू होगा, चाहे गाड़ी हिमाचल की हो या बाहर से आ रही हो।

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