Toll Tax on Highway: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, अब एक निश्चित दूरी तक कार चलाने वालों को हाईवे और एक्सप्रेसवे पर किसी तरह का टोल टैक्स नहीं देना होगा।
Free travel on expressways: अगर आपके पास भी कार है और आप रोजाना हाईवे या एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी। जी हां, अब एक व्यवस्था के तहत आपको टोल नहीं देना होगा। यानी एक्सप्रेसवे और हाईवे पर गाड़ी बिना किसी टोल के चलेगी। यह सुविधा टैक्सी नंबर वाले वाहनों के लिए नहीं होगी, बल्कि यह सुविधा सिर्फ निजी वाहन मालिकों को ही मिलेगी। सरकार ने कहा कि अगर किसी वाहन में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) लगा है और वह काम कर रहा है तो उस वाहन को रोजाना 20 किलोमीटर तक हाईवे या एक्सप्रेसवे पर सफर करने पर किसी तरह का टोल टैक्स (Toll Tax Free) नहीं देना होगा।
20 किलोमीटर तक की दूरी के लिए कोई टोल टैक्स नहीं
आपको बता दें कि GNSS एक तरह का सैटेलाइट सिस्टम है जो वाहन की लोकेशन के बारे में जानकारी देता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे फीस रूल्स, 2008 में बदलाव की अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर वाहन रोजाना 20 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करता है तो उससे टोल टैक्स वसूला जाएगा। यह टैक्स उस दूरी के हिसाब से होगा जो वाहन ने वास्तव में तय की है। अगर कोई कार हाईवे या एक्सप्रेसवे पर रोजाना 20 किलोमीटर का सफर करती है तो उससे कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा। लेकिन अगर वाहन 20 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करता है तो उससे टोल वसूला जाएगा।
फास्टैग होने पर भी कर सकेंगे इस तकनीक का इस्तेमाल
GNSS नाम की तकनीक का इस्तेमाल कर टोल टैक्स वसूला जाएगा। GNSS एक तरह का सैटेलाइट सिस्टम है जो वाहन की लोकेशन के बारे में जानकारी देता है। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने जुलाई में कहा था कि जल्द ही कुछ चुनिंदा हाईवे पर एक नए तरह के टोल टैक्स सिस्टम को आजमाया जाएगा। इस तकनीक को GNSS नाम दिया गया है। यह तकनीक फास्टैग के साथ काम करेगी। यानी अगर आपके पास फास्टैग है तो भी आप इस नई तकनीक का इस्तेमाल कर सकेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उन्होंने एक नया तरीका खोज निकाला है, जिससे वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की कम जरूरत होगी।
दो राजमार्गों पर पायलट परियोजना शुरू की गई
अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय परमिट वाले वाहन के अलावा किसी अन्य वाहन के चालक, मालिक या प्रभारी व्यक्ति, जो राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग के उसी खंड का उपयोग करते हैं, उनसे जीएनएसएस-आधारित प्रणाली के तहत एक दिन में प्रत्येक दिशा में 20 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए कोई टोल नहीं लिया जाएगा। जीएनएसएस आधारित टोल संग्रह प्रणाली के संबंध में एक पायलट परियोजना कर्नाटक में एनएच-275 के बेंगलुरु-मैसूर खंड और हरियाणा में एनएच-709 के पानीपत-हिसार खंड पर की गई है।
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