पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए 6,800 रुपये का तदर्थ बोनस देने की घोषणा की है। यह लाभ उन कर्मचारियों को दिया जाएगा जो किसी उत्पादकता-लिंक्ड बोनस प्रणाली के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनका मासिक वेतन मार्च 2024 तक 44,000 रुपये से कम है।
बोनस: पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए 6,800 रुपये का तदर्थ बोनस देने की घोषणा की है। यह लाभ उन कर्मचारियों को दिया जाएगा जो किसी उत्पादकता से जुड़े बोनस सिस्टम के तहत नहीं आते हैं और जिनका मासिक वेतन मार्च 2024 तक 44,000 रुपये से कम है। राज्य के वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक मुस्लिम समुदाय के कर्मचारियों को ईद-उल-फितर से पहले यह बोनस मिलेगा, जबकि अन्य कर्मचारियों को यह रकम 15 से 19 सितंबर के बीच दी जाएगी।
पेंशनभोगियों को 3,500 रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान
सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए 3,500 रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान करने की भी घोषणा की है, जिससे राज्य के हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पैसे मिलेंगे।
ब्याज मुक्त अग्रिम राशि की सुविधा मिलेगी
राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को ब्याज मुक्त अग्रिम देने का भी फैसला किया है। मार्च 2024 तक जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन 52,000 रुपये से कम है, उन्हें 20,000 रुपये तक की अग्रिम राशि मिलेगी। इस फैसले से त्योहारी सीजन में सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
पश्चिम बंगाल में पिछड़े वर्गों की समीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
इस बीच, पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य का पिछड़ा वर्ग आयोग पिछड़ेपन के मुद्दे पर फिर से समीक्षा कर रहा है। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति बीआर गवई और एजी मसीह की पीठ को बताया कि यह प्रक्रिया तीन महीने में पूरी कर ली जाएगी।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह समीक्षा किसी भी पक्ष के अधिकारों को प्रभावित किए बिना की जाएगी। राज्य सरकार के इस कदम को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति का फिर से मूल्यांकन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
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