Income Tax on Selling Gold :भारत में लोग बड़े चाव से सोना खरीदते है। हर खुशी के मौके पर कुछ न कुछ सोने का घर मे जरूर लाया जाता है फिर चाहे वो कोई गहना हो या सिक्का। लेकिन क्या आप जानते है कि सोना खरीदने के साथ ही बेचने पर भी आपको टैक्स (tax on selling gold) अदा करना होता है। जी हां, सोना बेचने पर भी आप टैक्स के देनदार होते है। ऐसे में आइए जान लें कितना भरना होता है टैक्स…
Income Tax 2024 : टैक्सपेयर्स ये बात अच्छे से जानते है कि इस बार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR filling) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि आप आखिरी तारीख का इंतजार न करके समय से पहले अपना काम खत्म कर लें। अगर आप आखिरी तारीख तक टैक्स नहीं भरते हैं तो आपके पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नौकरीपेशा से लेकर बिजनेस करने वाले, सभी लोगों को ITR फाइल करना जरूरी है। देनदारी निकलती है तो टैक्स भी चुकाना पड़ता है। वहीं अगर आपने सोना बेचा है तो भी आपको ITR फाइल करना होगा और देनदारी बनने पर इनकम टैक्स (income tax on gold) चुकाना पड़ सकता है।
हर तरह के सोने पर लगता है टैक्स
जानकारी के लिए बता दें कि चाहें आप किसी ज्वेलर से फिजिकल सोना (tax on gold) खरीदें या डिजिटल सोना या सरकारी स्कीम के अंतर्गत आने वाली सोने की स्कीम (पेपर गोल्ड) के अंतर्गत सोना खरीदें। इसे बेचने पर टैक्स देना पड़ता है। टैक्स कितना होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप खरीदे गए सोने को कितने समय बाद बेच रहे हैं। अलग-अलग तरह के गोल्ड (फिजिकल, डिजिटल या पेपर गोल्ड) पर अलग-अलग टैक्स देना होता है।
प्रॉफिट पर लगता है टैक्स
हमने अक्सर देखा है कि लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि जितने रुपये का सोना बिकेगा, उतनी रकम पर टैक्स देना होगा। ऐसा नहीं है। सोने से आपको जो प्रॉफिट होगा, टैक्स उसी रकम पर लगता है। मान लीजिए, आपने 5 साल पहले 2 लाख रुपये का सोना खरीदा था। आज आपने उसे 4 लाख रुपये का बेच दिया। ऐसे में आपको 2 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ। इसलिए टैक्स सिर्फ प्रॉफिट वाले 2 लाख रुपये पर ही लगेगा, पूरे 4 लाख पर नहीं। इसके लिए आपको सोना खरीदने का बिल पेश (bill to buy gold introduced) करना होता है।
फ़िज़िकल और डिजिटल गोल्ड पर दो तरह से टैक्स लगता है। पहला लघु अवधि कैपिटल जेन्स और दूसरा दीर्घ अवधि कैपिटल जेन्स।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स
यदि आप सोने को खरीदने के 3 साल बाद खरीदते हैं तो इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स) लगता है। यह टैक्स 20 फीसदी की दर से चुकाना होता है। इसमें आपको 4 प्रतिशत सेसैक्स भी देना होता है। यह 20 फ़ीसदी का होता है। ऐसे में आपको कुल 20.80 फ़ीसदी टैक्स चुकाना होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स
यदि आप सोना खरीदने के 3 साल के भीतर बेच देते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स) देना होता है। सोना बेचने पर जो भी खर्च होता है, उसे आपको कमाई में जोड़ दिया जाता है। फिर आपकी कमाई इनकम टैक्स के जिस ब्याज में आएगी, उसी के अनुसार आपको टैक्स चुकाना होगा।
फिजिकल और डिजिटल गोल्ड दोनो पर लगता है टैक्स
फिजिकल और डिजिटल गोल्ड पर दो तरह से टैक्स चुकाना पड़ता है। पहला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स
यदि आप सोने को खरीदने के 3 साल बाद बेचते हैं तो इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (Long Term Capital Gains) लगता है। यह टैक्स 20 फीसदी की दर से चुकाना होता है। इसमें आपको 4 फीसदी सेस टैक्स भी देना होता है। यह 20 फीसदी का होता है। ऐसे में आपको कुल 20.80 फीसदी टैक्स चुकाना होगा।
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स
यदि आप सोना खरीदने के 3 साल के भीतर बेच देते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (short term capital gains tax) देना होता है। सोना बेचने पर जो भी मुनाफा होता है, उसे आपको कमाई में जोड़ दिया जाता है। फिर आपकी कमाई इनकम टैक्स के जिस स्लैब में आएगी, उसी के अनुसार आपको टैक्स चुकाना होगा।
पेपर गोल्ड पर भी लगता है टैक्स
निवेशक ये बात भलिभांति जानते होगे कि ऐसी कई स्कीम हैं, जिनमें सोने में निवेश (invest in gold) किया जाता है। यहां सोना फिजिकल नहीं, बल्कि पेपर के रूप में खरीदना होता है। इसमें गोल्ड म्यूचुअल फंड, ETF, सॉवरेन बॉन्ड आदि शामिल हैं। इन्हें बेचने पर हुई कमाई भी कैपिटल गेन्स के रूप में मानी जाती है। इन पर भी टैक्स फिजिकल और डिजिटल सोना बेचने (tax on sell physical and digital gold) जितना चुकाना होता है।
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