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Tax exemption limit: Taxpayers को बजट 2024 में मिलेगी नई खुशखबरी! सरकार बढ़ा सकती है टैक्स छूट, होगा ₹50 हजार का ज्यादा फायदा!

Tax Exemption Limit: टैक्सपेयर्स के लिए गुड न्यूज है. आने वाले बजट में उन्हें बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. ये चुनावी साल है, ऐसे में सरकार टैक्सपेयर्स को लुभाने की कोशिश करेगी. इसलिए बजट में टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को बड़ी राहत मिलने के आसार हैं. सूत्रों की मानें तो 1 फरवरी को पेश होने वाले वोट ऑन अकाउंट बजट (Vote on account) में न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव हो सकता है. मौजूदा टैक्स छूट (Tax exemption) का दायरा बढ़ाया जा सकता है. इस बदलाव के लिए सरकार नया वित्त विधेयक ला सकती है. सूत्रों की मानें तो बजट सत्र (Budget session) के दूसरे चरण में इसे संसद में रखा जा सकता है.

क्या होने वाला है बदलाव?

टैक्सपेयर्स को खुश करने के लिए सरकार बजट 2024 में न्यू टैक्स रिजीम में मामूली बदलाव कर सकती है. इसमें मौजूदा टैक्स छूट को बढ़ाने पर विचार हो रहा है. न्यू टैक्स रिजीम में मौजूदा टैक्स छूट 7 लाख रुपए है. इसे बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए किया जा सकता है. मतलब 50 हजार रुपए की अतिरिक्त छूट दी जा सकती है. इससे पहले सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में छूट का दायरा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया था. इसमें सेक्शन 87(A) में रीबेट को 12500 रुपए से बढ़ाकर 25000 रुपए किया था.

8 लाख रुपए तक टैक्स फ्री होगी इनकम

आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 8 लाख रुपए तक की सैलरी टैक्स फ्री हो सकती है. टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर बजट में ऐसा कोई प्रावधान किया जाता है तो छूट की सीमा 8 लाख रुपए तक हो सकती है. मौजूदा व्यवस्था में 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स छूट है. इसमें बेसिक एग्जम्प्शन, रीबेट और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल है.

स्टैंडर्ड डिडक्शन का मिला था तोहफा

साल 2023-24 के यूनियन बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव किया था. इसमें बेसिक एग्जम्प्शन लिमिट को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया था. वहीं, 5 लाख रुपए तक मिलने वाली रीबेट की लिमिट बढ़ाकर 7 लाख रुपए की गई थी. इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा इसमें जोड़ा गया था. इसके बाद 7.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई थी. वहीं. पेंशनर्स के लिए न्यू टैक्स रिजीम में 15000 रुपए की अतिरिक्त छूट दी गई थी.

न्यू टैक्स रिजीम में तेजी होंगे बदलाव?

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में आने वाले समय में तेजी से बदलाव देखने को मिलेंगे. इनकम टैक्स रिटर्न में रिकॉर्ड बढ़ोतरी भी इस तरफ इशारा कर रही है कि न्यू टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाने से सरकार को फायदा होगा. इसके लिए कुछ टैक्स छूट को इसमें शामिल करना होगा. बता दें, असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 31 दिसंबर तक रिकॉर्ड 8.18 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किए गए थे.

एडवांस टैक्स कलेक्शन में जोरदार उछाल

एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार को टैक्स छूट बढ़ाने पर विचार जरूर करना चाहिए. इससे कई फायदे होंगे. हालांकि, सरकार टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने पर जोर दे रही है. वित्त वर्ष 2023-24 में 15 दिसंबर तक टोटल एडवांस टैक्स कलेक्शन पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 19.76 फीसदी ज्यादा रहा. चालू वित्त वर्ष में 15 दिसंबर तक यह टैक्स कलेक्शन 624329 करोड़ रुपए है जो एक साल पहले 521302 करोड़ रुपए था.

बढ़ रहा है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन

17 दिसंबर 2023 तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में समान अवधि के मुकाबले 20.66 फीसदी का उछाल देखने को मिला है. डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 13,70,388 करोड़ रुपए रहा है जो बीते साल समान अवधि के दौरान 11,35,754 करोड़ रुपए था.

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