EPFO:-ईपीएफओ अपने करोड़ों सदस्यों के लिए बड़ी सौगात दी है। ईपीएफ योजना 1952 के तहत ईपीएफओ ने आवास, विवाह और शिक्षा के लिए ऑटो क्लेम सेटलमेंट सुविधा का दायरा बढ़ा दिया है।
इतना ही नहीं, इसने ऑटो क्लेम सेटलमेंट की लिमिट भी मौजूदा 50,000 से दोगुनी करके 1,00,000 रुपये कर दी है। श्रम मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी।
ईपीएफओ ने ऑटो क्लेम सॉल्यूशन लॉन्च किया है, जिसमें बगैर किसी मानवीय हस्तक्षेप के आईटी सिस्टम के जरिए ऑटोमैटिक तरीके से क्लेम को सेटल किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, ईपीएफओ ने लगभग 4.5 करोड़ क्लेम का निपटारा किया। इनमें से 60 प्रतिशत (2.84 करोड़) से अधिक क्लेम अग्रिम दावे थे। बता दें बीमारी के इलाज के लिए एडवांस लेने के क्लेम सेटलमेंट के लिए ऑटो मोड सुविधा को अप्रैल 2020 में शुरू किया गया था।
शिक्षा, शादी, हाउसिंग के लिए ऑटो एडवांस की सुविधा
वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जितने एडवांस क्लेम सेटल किए गए उसमें 89.52 लाख ऐसे क्लेम थे, जिसे ऑटो-मोड के तहत सेटल किया गया। ऑटो क्लेम की सुविधा को ईपीएफ स्कीम 1952 के अंडर पैरा 68K ( एजुकेशन और मैरिज के लिए) और 68B (हाउसिंग) के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया है।
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बगैर मानवीय हस्तक्षेप के होगा सेटलमेंट
ऑटो सेटलमेंट के लिए मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होगी. केवाईसी, पात्रता और बैंक वैलिडेशन के जरिए किया जाने वाले क्लेम आईटी टूल्स के जरिए ऑटोमैटिक तरीके से प्रोसेस होगा। एडवांस के लिए क्लेम सेटलमेंट में लगने वाला समय 10 दिन से घटकर 3 से 4 दिन में पूरा हो जाएगा।
रिटर्न या रिजेक्ट नहीं होगा क्लेम
अगर कोई एडवांस के लिए क्लेम सेटलमेंट आईटी सिस्टम से नहीं होता है तो वह रिटर्न या रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि इस क्लेम को दूसरे लेवल पर स्क्रूटनी और अप्रूवल के जरिए सेटल किया जाएगा। इस सुविधा के विस्तार से हाउसिंग, मैरिज या एजुकेशन के लिए ऑटो क्लेम की सुविधा के चलते छोटी अवधि में ईपीएफओ मेंबर्स को फंड उपलब्ध कराया जा सकेगा।