1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक महंगाई भत्ते का बकाया नकद भुगतान किया जाएगा. आधिकारिक बयान के अनुसार, यह भत्ता 1 अक्टूबर 2024 से नियमित वेतन में जोड़ा जाएगा.
उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है. सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में जुलाई महीने से इजाफा किया गया है. जिसका मतलब है कि अक्टूबर माह की सैलरी में बकाया भी जुड़कर आएगा. सरकार ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का इजाफा किया है. ऐसे में महंगाई भत्ता बढ़कर अब 53 प्रतिशत हो चुका है. यह 1 जुलाई 2024 से प्रभावी रहेगा.
1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक महंगाई भत्ते का बकाया नकद भुगतान किया जाएगा. आधिकारिक बयान के अनुसार, यह भत्ता 1 अक्टूबर 2024 से नियमित वेतन में जोड़ा जाएगा. सरकारी बयान के अनुसार, यह आदेश स्वतः ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों तथा कुछ अन्य कैटेगरी के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा. इन समूहों के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे.
इन लोगों को मिलेगा बोनस
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों के अराजपत्रित कर्मचारियों और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बोनस के लिए पात्र माना जाएगा. भारत सरकार के आदेश के अनुसार, 30 दिन का बोनस, जिसकी अधिकतम सीमा ₹7,000 होगी, प्रदान किया जाएगा.
कितना मिलेगा बोनस?
यह बोनस उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो 31 मार्च, 2024 तक सेवा में थे और जिनकी सेवा अवधि कम से कम छह महीने की थी. छह महीने से एक साल तक की सेवा वाले कर्मचारियों को उनकी रोजगार अवधि के आधार पर बोनस दिया जाएगा. बोनस राशि का कैलकुलेशन औसत वार्षिक आय के आधार पर की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹7,000 होगी. उदाहरण के लिए, 30-दिन की अवधि के लिए, यह राशि ₹6,908 होगी.
ऐसे आकस्मिक और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में (सप्ताह में छह दिन काम करने वाले कार्यालयों के लिए) न्यूनतम 240 दिन प्रतिवर्ष काम किया है, वे भी ₹1,184 के बराबर इस बोनस के लिए पात्र होंगे. विभागीय कदाचार के दोषी या आपराधिक मामलों में शामिल पाए गए कर्मचारी बोनस के लिए पात्र नहीं होंगे. हालांकि, बयान के अनुसार, निलंबन के बाद बहाल किए गए कर्मचारी बोनस के लिए पात्र होंगे.