EPFO News: अगर आप कहीं नौकरी करते हैं,तो आप हर महीने अपनी सैलरी का फिक्सड अमाउंट ईपीएफओ में जमा करते होंगे, वैसे तो ईपीएफओं में जमा राशि रिटायरमेंट के बाद मैच्योर होती हैं, लेकिन जरूरत के समय ईपीएफओ से पैसे निकाले जा सकते हैं। ईपीएफओ अपने सदस्यों को सुविधा देता हैं कि मेंबर जरूरत के समय ईपीएफ फंड से निकासी करें, हालांकि आंशिकस निकासी की एक सीमा तय की गई हैं, अगर आप भी ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने की सोच रहे हैं, तो बता दें कि हाल ही में ईपीएफओ ने निकासी में नियमें संशोधन (Withdrawal Rules 2024) किया हैं।
ईपीएफ निकासी नए नियम | EPFO News
ईपीएफ से आंशिक निकासी के लिए ईपीएफ सदस्य को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, एजुकेशन, घर खऱीद या निर्माण, शादी और इलाज के लिए ही निकासी की जा सकती हैं। ईपीएफओ को निकासी नियमों के अनुसार ईपीएफ धारक रिटायरमेंट से 1 साल पहले 90 फीसदी तक की निकासी कर सकती हैं, 90 फीसदी की निकासी के लिए सदस्य आयु 54 साल से ज्यादा होनी चाहिए।
आज के समय में कई कंपनी में छंटनी होती हैं, ऐसे में ईपीएफओ के नियमों के अनुसार अगर छंटनी होती हैं और कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले बेरोजगार हो जाता हैं, तो वह ईपीएफ फंड से पैसे निकाल सकते हैं। कर्मचारी एक महीने के बेरोगारी के बाद 75 फीसदी और लगातार 2 महीने बेरोजगार रहने पर पूर्ण निकासी कर सकता हैं, वहीं नई जॉब लगने के बाद कर्मचारी बचे हुए 25 फीसदी फंड को नए ईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हैं।
वहीं अगर कोई कर्मचारी लगातार 5 साल तक ईपीएफ में योगदान करता हैं, तो उसे निकासी के समय टैक्स बेनिफिट भी मिलता हैं। वहीं, मैच्योरिटी से पहले निकासी पर टीडीएस काटा जाएगा, हालांकि 50 रुपये से कम की निकासी पर टीडीएस नहीं कटता हैं। बता दें कि निकासी के लिए सदस्य में पैन कार्ड जमा किया हैं, तो 10 फीसदी की टीडीएस कटौती होती हैं, वहीं पैन कार्ड जमा न करने पर 30 फीसदी की कटौती होती हैं।
आंशिक निकासी के लिए कैसे करें अप्लाई
आंशिक निकासी के लिए ईपीएफ मेंबर को ईपीएफ पोर्टल और उमंग ऐप पर आवेदन करना होगा, नियोक्ता से मंजूरी मिल जाने के बाद मेंबर के बैंक अकाउंट में पैसे आ जाता हैं। आंशिक निकासी के लिए आवेदन देने के बाद मेंबर स्टेटस भी चेक कर सकता हैं।