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Retirement Pension Plan : 1.5 लाख रुपये की पेंशन के लिए हर महीने कितना निवेश करना होगा? कैलकुलेशन देखें

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Retirement Pension Plan : 1.5 लाख रुपये की पेंशन के लिए हर महीने कितना निवेश करना होगा? कैलकुलेशन देखें

रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक बहुत अच्छा विकल्प है। इस योजना में आप जितनी रकम निवेश करते हैं, मैच्योरिटी के बाद आपको पेंशन का लाभ मिलता है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि 1.5 लाख रुपये मासिक पेंशन पाने के लिए आपको हर महीने कितना निवेश करना होगा।

NPS to get pension after retirement: नौकरी करने के साथ-साथ हमें भविष्य को सुरक्षित करने की टेंशन रहती है। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद खर्चों को लेकर भी टेंशन रहती है। ऐसे में अगर आप भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ उठाना चाहते हैं तो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश कर सकते हैं।

NPS में निवेश कर आप एक बड़ा फंड जमा कर सकते हैं। आप चाहें तो रिटायरमेंट के बाद हर महीने 1.5 लाख रुपये पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। जी हां, नेशनल पेंशन सिस्टम में आपको रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन का लाभ मिलता है। हम आपको बताएंगे कि 1.5 लाख रुपये मासिक पेंशन पाने के लिए आपको NPS में कितना निवेश करना होगा।

हर महीने कितना करना होगा निवेश

1.5 लाख रुपये मासिक पेंशन पाने के लिए आपको हर महीने 7,000 रुपये निवेश करने होंगे. एनपीएस सालाना करीब 12 फीसदी का रिटर्न देता है. अगर आप 25 साल तक लगातार 7,000 रुपये निवेश करते हैं तो 25 साल बाद आप कुल 29,40,000 रुपये निवेश कर चुके होंगे. इस निवेश के साथ 12 फीसदी का रिटर्न भी जोड़ दें तो करीब 4.54 करोड़ रुपये का फंड जमा हो जाएगा.

इस फंड का 40 फीसदी हिस्सा एन्युटी खरीदने में इस्तेमाल किया जा सकता है. बाकी बचे फंड का 60 फीसदी हिस्सा एकमुश्त निकाला जा सकता है. एन्युटी खरीदने के बाद आपको हर महीने करीब 1.5 लाख रुपये पेंशन मिलेगी.

NPS में मिलता है टैक्स बेनिफिट

एनपीएस (NPS) का संचालन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा किया जाता है। एन्युटी खरीदने के लिए आपको एनपीएस फंड का 40 फीसदी इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा आप बची हुई 60 फीसदी रकम एकमुश्त निकाल सकते हैं। एकमुश्त निकासी पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है।

इनकम टैक्स (Income Tax) एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। इसके अलावा सेक्शन 80CCD (1B) के तहत आप 50,000 रुपये तक के सालाना निवेश पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।

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