RBI Action on Bank: यह जुर्माना पिछले सप्ताह बैंक पर ₹1.66 लाख के जुर्माने के बाद आया है, जो गंदे नोटों की रिमिटेंस और एटीएम कैश आउट में कमियों से संबंधित था.
RBI Action on Bank: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर ₹63.60 लाख का आर्थिक दंड लगाया है. यह जुर्माना बैंक ने जमाकर्ताओं के फंड ट्रांसफर और कृषि लोन नियमों के पालन में चूक के कारण लगाया गया है.
23 मई, 2025 को जारी आदेश में RBI ने बताया कि यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26A और ‘कृषि के लिए क्रेडिट प्रवाह – बिना जमानत कृषि लोन’ से संबंधित निर्देशों का उल्लंघन करने पर लगाया गया है. यह कार्रवाई मार्च 2023 और मार्च 2024 को समाप्त कारोबारी साल के लिए किए गए टेस्टिंग (Statutory Inspections for Supervisory Evaluation) के निष्कर्षों के बाद की गई है.
क्या कमियां पाई गईं
RBI की जांच में पाया गया कि यूनियन बैंक ने निर्धारित अवधि के भीतर योग्य राशि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (DEAF) में जमा नहीं की और कुछ मामलों में ₹1.6 लाख से कम राशि के कृषि लोन के लिए जमानत ली, जो नियमों का उल्लंघन है.
RBI ने बैंक के लिखित और मौखिक जवाबों को स्वीकार किया, लेकिन उल्लंघनों को गंभीर मानते हुए जुर्माना लगाया. RBI ने स्पष्ट किया कि यह जुर्माना केवल नियामक उल्लंघन के लिए है और ग्राहक लेन-देन की वैधता पर कोई सवाल नहीं उठाता.
यह जुर्माना पिछले सप्ताह बैंक पर ₹1.66 लाख के जुर्माने के बाद आया है, जो गंदे नोटों की रिमिटेंस और एटीएम कैश आउट में कमियों से संबंधित था. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयर बीएसई पर इस घोषणा से पहले मामूली बढ़त के साथ ₹140.40 पर बंद हुए.